शहडोल जिला अदालत में संदीप तिवारी बनाम धीरेंद्र शास्त्री मामले की सुनवाई आज

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शहडोल। आज 2 जून 2025 को शहडोल कोर्ट में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री मामले में सुनवाई होनी है, यह मामला पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री द्वारा प्रयागराज महाकुंभ 2025 के दौरान दिए गए एक विवादास्पद बयान से संबंधित है, जिसमें उन्होंने कहा था कि “महाकुंभ में हर व्यक्ति को आना चाहिए, जो नहीं आएगा वह पछताएगा और देशद्रोही कहलाएगा।” इस बयान पर अधिवक्ता संदीप तिवारी ने आपत्ति जताते हुए शहडोल कोर्ट में आपराधिक परिवाद दायर किया था, जिसमें इसे भड़काऊ और असंवैधानिक बताया गया।पिछली सुनवाई 20 मई 2025 को होनी थी, लेकिन न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सीता शरण यादव के अवकाश पर होने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। धीरेंद्र शास्त्री की ओर से उनके वकील ने मेमो पेश कर उपस्थिति दर्ज कराई थी, और सुनवाई आज 2 जून 2025 को है परिवाद भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023 की धारा 196, 197(2), 299, 352, 353 और आईटी एक्ट 2000 की धारा 67 के तहत दायर किया गया है।आज की सुनवाई में धीरेंद्र शास्त्री या उनके प्रतिनिधि को कोर्ट में अपना पक्ष रखना होगा।

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