उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद खिरहनी ओवरब्रिज से गुजर रहे भारी वाहन, नागरिकों की सुरक्षा पर संकट

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उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद खिरहनी ओवरब्रिज से गुजर रहे भारी वाहन, नागरिकों की सुरक्षा पर संकट
कटनी।। माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा खिरहनी ओवर ब्रिज से भारी वाहनों के आवागमन पर रोक लगाने के स्पष्ट आदेश के बावजूद शहर के भीतर अब भी भारी वाहन धड़ल्ले से गुजर रहे हैं। इससे आम नागरिकों को गंभीर यातायात समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, वहीं दुर्घटनाओं की आशंका भी लगातार बनी हुई है। शहर में सुगम यातायात एवं आमजन की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए पूर्व में एक जनहित याचिका क्रमांक 18399/2014 माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में प्रस्तुत की गई थी। इस याचिका पर सुनवाई उपरांत न्यायालय ने दिनांक 8 जुलाई 2015 को खिरहनी ओवर ब्रिज से भारी वाहनों के आवागमन पर रोक लगाने संबंधी आदेश पारित किया था। आदेश के पालन नहीं होने पर याचिकाकर्ता लल्लूलाल गुप्ता द्वारा अवमानना याचिका क्रमांक 1912/2015 प्रस्तुत की गई, जिस पर न्यायालय ने दिनांक 31 अगस्त 2016 को पुनः सख्त आदेश पारित करते हुए खिरहनी ओवर ब्रिज से भारी वाहनों के निकलने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया। इसके बावजूद वर्तमान स्थिति यह है कि जुहला बायपास उपलब्ध होने के बाद भी रात्रिकाल में भारी वाहन शहर के भीतर तिलक कॉलेज मोड़, खिरहनी क्षेत्र से होते हुए खिरहनी ओवर ब्रिज पार कर चांडक चौक की ओर जा रहे हैं। यह गतिविधि खिरहनी ओवर ब्रिज एवं गर्ग चौराहे पर लगे सीसीटीवी कैमरों में भी स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। इस गंभीर विषय को लेकर अधिवक्ता यश खरे ने कलेक्टर , पुलिस अधीक्षक एवं आयुक्त नगर निगम को ज्ञापन सौंपते हुए उच्च न्यायालय के आदेश का तत्काल पालन सुनिश्चित कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि घनी आबादी वाले रहवासी क्षेत्र से भारी वाहनों का गुजरना न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि आम नागरिकों की जान को भी जोखिम में डाल रहा है। ज्ञापन में मांग की गई है कि खिरहनी ओवर ब्रिज से भारी वाहनों के आवागमन पर तत्काल और सख्ती से रोक लगाई जाए, ताकि शहरवासियों को भयमुक्त, सुरक्षित और सुगम यातायात उपलब्ध हो सके।

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