कलेक्टर द्वारा दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों एवं कर्मचारियों के लिए वेतन निर्धारण आदेश जारी
मोहम्मद शाकिब खान मुख्य संवाददाता गौरेला
गौरेला पेण्ड्रा मरवाही, 20 अप्रैल 2026/आकस्मिक निधि से वेतन पाने वाले शासकीय दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों एवं कर्मचारियों के लिए जिला गौरेला पेण्ड्रा मरवाही के लिए 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2026 तक प्रभावशील महंगाई भत्तों को सम्मिलित करते हुए कलेक्टर श्रीमती लीना कमलेश मंडावी ने वेतन निर्धारण आदेश जारी किया गया है। जारी आदेश के अनुसार उच्च कुशल श्रेणी के लिए प्रति माह 13092 एवं प्रतिदिन 436 रुपये, कुशल श्रेणी के लिए प्रतिमाह 12312 एवं प्रतिदिन 410 रुपये, अर्धकुशल श्रेणी के लिए प्रतिमाह 11532 एवं प्रतिदिन 384 रुपये, अकुशल श्रेणी के लिए प्रतिमाह 10882 एवं प्रतिदिन 363 रुपये और अकुशल श्रमिक वर्ग के लिए प्रतिमाह 5441 एवं प्रतिदिन 181 रुपये वेतन निर्धारण किया गया है।
उच्च कुशल कर्मचारी वह है जो तकनीकी एवं विशिष्ट स्वरूप का कार्य करने में पूर्ण रूप से दक्ष हो। काफी स्वतंत्रता से निर्णय, बुद्धि का प्रयोग कर जिम्मेदारी से अपने कर्तव्यों का पालन कर सकें एवं तकनीकी डिग्री या डिप्लोमा धारी हो। उसे उस व्यवसाय, तकनीकी शिल्प या उद्योग का जिसमें वह नियोजित किया गया हो पूर्ण एवं विशिष्ट ज्ञान होना उपेक्षित है। प्रशासकीय अधिकारी, प्रबंधक, अधीक्षक, लईब्रेरियन, कम्प्यूटर ऑपरेटर, स्टेनोग्राफर, कम्प्यूटर ऑपरेटर सह स्टेनोंटाईपिस्ट, इंजीनियरिंग डिप्लोमाधारी, टेक्नीकल डिप्लोमाधारी एवं इसके समकक्ष पद, भारी वाहन चालक आदि उच्च कुशल श्रेणी के कर्मचारी, जो शैक्षणिक संस्थान एवं निजी प्रशिक्षण केन्द्र में नियोजन हैं।
कुशल कर्मचारी वह है जो दक्षतापूर्वक कार्य कर सके, काफी स्वतंत्रता से निर्णय, बुद्धि का प्रयोग कर सके तथा जिम्मेदारी से अपने कर्तव्य का निर्वहन कर सके उसे व्यवसाय, शिल्प या उघोग का जिसमे वह नियोजित किया गया हो पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान होना अपेक्षित है। प्रशिक्षक, सहायक लाइब्रेरियन, सहायक अधीक्षक, सहायक प्रषासनीक अधिकारी, सहायक प्रबंधक, लेब असिस्टेंट, इलेक्ट्रिषयन, हल्का वाहन चालक, छात्रावास प्रभारी (वार्डन), मेट्रन, सिक्युरिटी सुपरवाईजर, दर्जी आदि, गोताखोर, ग्रेनालाईन, मोबाइल केन आपरेटर, केमिस्ट खानसामा, कुक रेसिडेंस कोठी डिलिंग मषीन आपरेटर, वायरमेन, इलेक्ट्रिषियन (आई.टी. आई) केबिनेट मेकर, कम्प्युटर आपरेटर, चार्जमेन, राजस्व निरीक्षक एकाउण्टेंट, कैशियर, गोडाउन कीपर, शिक्षक, फीटर, फील्ड सुपरवाईजर, मलेरिया वायरल अटेण्डेंट, टर्नर मोल्डर, वाहन चालक, वैध लायसेंसी वाहन चालक भारी वाहन, ग्राइन्डर मेकेनिक, वेल्डर, टाईमकीपर, प्रेसरमेन, राईस मिस्त्री, आर्डर मास्टर सेजेज वर्कर, मिठाई बनाने वाला, फोटोग्राफर, कैमरा आपरेटर, कम्पोजिस्टर, टाईम कास्टर, हेडक्लर्क, सचिव जनपद, ग्राम पंचायत पर्यवेक्षक, ग्रंथपाल, वाचनालय आपरेटर, वाटर फायर मेन, फिल्टर इन्चार्ज, आपरेटर ठीम स्मिथ, स्टोर कीपर, ब्लेक स्मिथ, वल्कनाईजर, टेलीफोन आपरेटर, कारपेंटर, वायरलेस आपरेटर, ट्रेसरमेन, ग्रीसर प्रयोग शाला, तकनीसियन, प्रयोगशाला, सहायक प्लाट अटेण्डेट, भट्ठीवाला, टायपिस्ट टायपिंग मशीन सहित, आईस प्लांट आपरेटर, स्टेनोग्राफर, ड्रिलिंग हेल्पर जमीन (पटवारी) प्रशिक्षक, अधीक्षक, व्यवस्थापक, विकास अधिकारी वाल्डन एवं अन्य कुशल श्रेणी के कर्मचारी। लिपिकीय श्रेणी जैसे-एकाउंटेंट, केशियर, हेड क्लर्क, स्टोरकीपर, रसेप्सनिष्ट, टेलीफोन आपरेटर आदि कुशल श्रेणी के कर्मचारी।
अर्द्धकुशल कर्मचारी यह है जो सामान्यतः रोजमर्रा का एक निश्चित स्वरूप का काम करता ही हो, जिसमें कि उस के अणिक निर्णय वृद्धि, कुशलता तथा निपुणता की अपेक्षा न की जाती हो किन्तु उसमें सापेक्षित रूप से ऐसे छोटे काम जो उसे सौंपे जाए, उचित रूप से करने की अपेक्षा की जाती हो और उसमें महत्वपूर्ण निर्णय दूसरे व्यक्तियों द्वारा लिये जाते हों, इस प्रकार उसका कार्य रोजमर्रा के एक जैसे समान कार्य करने तक ही सीमित है। सहायक इलेक्ट्रिशियन, सहायक सिक्युरिटी, सुपरवाईजर, कौशल विकास प्राधिकरण द्वारा नियुक्त व्ही.टी.पी. से प्रशिक्षण प्राप्त प्रमाण-पत्र धारी श्रमिक आदि कारपेंड, सफेदीवाल, आईल टर्नर, मोहर्रिर, सहायक मिस्त्री, लाईनमेन, बिजली मिस्त्री सीनियर फील्ड वर्कर, सुपीरियर फील्ड वर्कर मलेरिया, कुकिंग क्लर्क, सहायक आपरेटर पोल बनाने वाला, इंजन ड्राईवर, मशीन मैन, रोड मजदूर, वायर मैन, सेल्समेन, फोरमेन के सहायक मुंशी, केबल अटेण्डेंट, लाईनमेन जांच करने वाला निरीक्षक एवं अन्य अर्द्ध कुशल श्रेणी के कर्मचारी। लिपिकीय श्रेणी जैसे टाईपिस्ट, क्लर्क, बिलमेन आदि अर्द्धकुशल श्रेणी के कर्मचारी।
अकुशल कर्मचारी वह है जो ऐसे सरल कार्य करता है, जिसमें स्वतंत्र निर्णय या पूर्व अनुभव की बहुत कम या बिल्कुल आवश्यकता नहीं पड़ती यद्यपि व्यवसायिक परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है। इस प्रकार शारीरिक श्रम के अलावा उसे विभिन्न वस्तुओं तथा माल व सेवाओं से परिचित होना अपेक्षित है। स्वीपर, चौकीदार, भृत्य, वाचमेन, डाक रनर, वाहन परिचालक, अप्रशिक्षित माली, सिक्युरिटी गार्ड, सुरक्षाकर्मी, आया, सफाई कामगार, मजदूर कुली, रेजा, ऑफिस ब्वाय, चपरासी, वेटर, सर्विस मेन, ट्राली ब्वाय, पोस्टरमेन, वोन्डर, हेल्पर, सुरक्षागार्ड, पेकर, अटेण्डर, क्लीनर, आया, कीचन असिस्टेंट, गेट कीपर, सफाई कर्मचारी, लॉड्रीमेन आदि स्वीपर, क्लीनर, हेल्फर, माली, चपरासी, नृत्य खलासी फर्रास, चौकीदार, आईल डालने वाला, वाटरमेन, वेल्टर, वेंडर कुली, डाक रनर, वेयर गेट कीपर, चरवाहा कांजी हाउसमेन, रोलर कास्टर, वार्ड ब्वाय, ट्रेसर अस्पताल, सरवेंट (महाविद्यालय छात्रावास) आया, जमादार, सफाई कर्मचारी, हवलदार, गैंगमेन, धोबी, नाई, टांगा चालक, आटो चालक, खसट्टीवाला, पंप परिचालक, मोटर तथा इंजन क्लीनर, कर्मशाला मजदूर, वर्कशाप तथा फार्मेसीमेंट, चमड़ा उतारने वाला, हमाल व अन्य अकुशल श्रेणी के कर्मचारी शामिल हैं।
आदेश में कहा गया है कि पार्ट टाईम चार घंटे काम करने पर जिन कर्मचारियों को निर्धारित वेतन प्राप्त हो रहा है, उनके वेतन में कोई कटौती नहीं की जावेगी, किंतु भविष्य में मंहगाई भत्ते में होने वाले वृद्धि का लाभ समयानुसार तभी मिलेगा, जब निर्धारित वेतन दर और घोषित होने वाले महंगाई भत्ते के योग से उन्हें प्राप्त वेतन से अधिक दर कम न हो पाये। यदि किसी कर्मचारी का दैनिक पारिश्रमिक निकालना है तो मासिक दर से 30 का भाग दिया जाकर निकाला जावेगा, जिसमें साप्ताहिक विश्राम दिवस का वेतन शामिल होगा। दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों, कर्मचारियों को अतिरिक्त रूप से परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की पात्रता नहीं होगी। मासिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों को नियमानुसार साप्ताहिक छुटटी की पात्रता होगी। दिनांक 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2026 तक देय संबंधित श्रमिकों का मासिक वेतन अर्थात पूरे 26 दिन उपरोक्तानुसार प्रतिमाह होगा एवं इन दरों का निर्धारण का उद्देश्य कोई नवीन कायम करना नहीं है।