ग्राम पंचायत सचिव ने की दबंगई, खेत मालिक की डंडे से की पिटाई; जान से मारने की धमकी देने पर एफआईआर दर्ज

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मोहम्मद शाकिब खान मुख्य संवाददाता गौरेला

 

पेण्ड्रा (गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही):

पेण्ड्रा थाना क्षेत्र के अंतर्गत भर्रापारा में ‘अधिया’ (बटाई) पर दी गई जमीन पर पेड़ काटने को लेकर विवाद का मामला सामने आया है। इस घटना में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि मुख्य आरोपी ग्राम सेमरा का पंचायत सचिव है। आरोप है कि सचिव ने अपने साथी के साथ मिलकर खेत मालिक को भद्दी गालियां दीं, डंडे से उसकी जमकर पिटाई की और जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर ग्राम सचिव सहित दोनों आरोपियों के खिलाफ बीएनएस (BNS) की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है।

 

घटना के मुख्य बिंदु:

शिकायतकर्ता: अमन साहू (27 वर्ष), निवासी वार्ड नंबर 10, पेण्ड्रा।

मुख्य आरोपी: किशन राठौर (ग्राम सचिव, सेमरा) और रोहित राठौर।

घटनास्थल: भर्रापारा (खसरा नंबर 2805)।

घटना का समय: 20 अप्रैल 2026, सुबह लगभग 11:30 बजे।

 

क्या है पूरा मामला?

पेण्ड्रा पुलिस में दर्ज एफआईआर (क्र. 0121/26) के अनुसार, शिकायतकर्ता अमन साहू अपनी पैतृक जमीन (खसरा नंबर 2805) में लगे पेड़ कटवाने के लिए गया हुआ था। पीड़ित ने बताया कि उसने यह जमीन ग्राम सेमरा के सचिव किशन राठौर और रोहित राठौर को ‘अधिया’ पर खेती के लिए दी हुई थी।

जब अमन पेड़ कटवाने लगा, तो ग्राम सचिव किशन राठौर और रोहित राठौर ने यह कहते हुए काम रोक दिया कि, “हम अभी अधिया के तौर पर जमीन बो-खा रहे हैं, तुम अभी पेड़ नहीं काट सकते।” इसी बात पर विवाद बढ़ गया। आरोप है कि पंचायत सचिव जैसे जिम्मेदार पद पर बैठे किशन राठौर ने दबंगई दिखाते हुए अमन साहू को भद्दी-भद्दी गालियां देनी शुरू कर दीं। जब उसने विरोध किया तो आरोपियों ने हाथ-मुक्के और डंडे से मारपीट की।

मारपीट में अमन के बाएं हाथ और पीठ पर गंभीर चोटें आई हैं। वहां मौजूद बल्ली जायसवाल और अमन के भाई आकाश साहू ने किसी तरह बीच-बचाव कर उसकी जान बचाई।

 

पुलिस की कार्रवाई:

घटना के तुरंत बाद पीड़ित ने दोपहर 2:50 बजे पेण्ड्रा थाने पहुंचकर मामले की लिखित शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने ग्राम सचिव किशन राठौर और रोहित राठौर के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की निम्नलिखित धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया है: धारा 115(2): स्वेच्छा से चोट पहुंचाना, धारा 296: अश्लीलता / गाली-गलौज करना, धारा 3(5): सामान्य आशय (एक से अधिक लोगों की मिलीभगत), धारा 351(3): आपराधिक धमकी (जान से मारने की धमकी)।

 

एक पंचायत सचिव पर इस तरह की गंभीर धाराओं में मामला दर्ज होने से इलाके में चर्चा का विषय बन गया है। पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए विवेचना शुरू कर दी है।

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