विजयराघवगढ़ पुलिस ने अवैध रेत परिवहन करते ट्रैक्टर-ट्रॉली को किया जब्त खनन अधिनियम एवं बीएनएसएस के तहत कार्रवाई, चालक रेत परिवहन संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका

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विजयराघवगढ़ पुलिस ने अवैध रेत परिवहन करते ट्रैक्टर-ट्रॉली को किया जब्त
खनन अधिनियम एवं बीएनएसएस के तहत कार्रवाई, चालक रेत परिवहन संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका
विजयराघवगढ़।। विजयराघवगढ़ पुलिस ने अवैध रूप से रेत का परिवहन किए जाने के मामले में कार्रवाई करते हुए रेत से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली को जब्त किया है। पुलिस ने वाहन चालक के कब्जे से ट्रैक्टर-ट्रॉली जब्त कर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 106 एवं खान एवं खनिज अधिनियम की धारा 4/21 के तहत कार्रवाई की है।
गश्त के दौरान मिला रेत से भरा ट्रैक्टर
पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, 11 अक्टूबर को गश्ती दल को ग्राम भैंसवाही के आदिवासी मोहल्ले में लाल रंग का महिंद्रा कंपनी का ट्रैक्टर क्रमांक MP 21 AB 0406 रेत से भरी ट्रॉली के साथ मिला। पुलिस ने चालक से रेत के परिवहन संबंधी दस्तावेज मांगे, लेकिन वह आवश्यक कागजात प्रस्तुत नहीं कर सका। इसके बाद पुलिस ने मौके पर ही ट्रैक्टर-ट्रॉली को जब्त कर लिया। कार्रवाई के दौरान ट्रैक्टर चालक की पहचान संतोष आदिवासी (34 वर्ष), पिता स्वर्गीय कुसुम आदिवासी, निवासी ग्राम भैंसवाही, थाना विजयराघवगढ़ के रूप में हुई। पुलिस के अनुसार, जब्त वाहन का मालिक विनोद राय, पिता होरीलाल राय, निवासी भैंसवाही है।
वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में कार्रवाई
यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक अभिनय विश्वकर्मा के निर्देशन में, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमल मौर्य एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस वीरेन्द्र धार्वे के मार्गदर्शन में की गई। विजयराघवगढ़ थाना प्रभारी निरीक्षक अभिषेक चौबे के नेतृत्व में पुलिस टीम ने अवैध रेत परिवहन के विरुद्ध यह कार्रवाई की।
इनकी रही प्रमुख भूमिका
उक्त कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक अभिषेक चौबे, प्रधान आरक्षक मुकेश सिंह, आरक्षक पप्पू प्रजापति एवं प्रधान आरक्षक चालक मज्जू कोल की प्रमुख भूमिका रही।

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