OMG……बलात्कार के बाद हत्या….और फिर भूसे के ढेर में छुपा दी लाश @ पैरवी कर सजा दिलवाने हुए सम्मानित

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दोहरे मृत्यु दंड से आरोपी को किये थे दंडित
(शम्भू यादव @ 9826550631)

शहडोल । संभागीय जनसंपर्क अधिकारी (अभियोजन) नवीन कुमार वर्मा ने बताया कि 05 जनवरी 2020 को जिला इंदौर में जिला लोक अभियोजन अधिकारियों के तीन दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला के शुभारंभ समारोंह में अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी राजकुमार रावत बुढ़ार को लैगिंक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के प्रकरण में सशक्त पैरवी कर आरोपी को फांसी की सजा से दंडित कराने में किये गये उत्कृष्ठ कार्य के लिए गृह मंत्री बाला बच्चन द्वारा सम्मानित किया गया है।
यह है घटना
ग्राम झगरहा में 09 जून 2015 को मृतिका दोपहर में खाना खाकर लोगों के आराम करने के समय घर में थीं, जब घर के लोग 3-4 बजे मृतिका के न मिलने पर उसे खोजने लगे, कहीं न मिलने पर 7 बजे शाम फरियादी का भाई बबलू केवट द्वारा फोन में बताया गया कि कल्लू उर्फ कैलाश केवट के सूने मकान में रखे पैरा भूंसा वाले घर के अंदर मृतिका पड़ी हुई है, धान के पैरे से पैर ढका है, तब पड़ोसियों को बुलाकर वह घटना स्थल पर पहुंचा थाने में सूचना देने के लिये कहा, तब फोन पर गोपाल दास केवट एवं राजू ने थाने में सूचना दी। सूचना के आधार पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषी पाते हुए। 05 मार्च 2019 को पारित निर्णय में माननीय अपर सत्र न्यायाधीश बुढ़ार-शहडोल द्वारा लैंगिक अपराधों से बालको का सरंक्षण अधिनियम 2012 के प्रकरण, म.प्र. शासन विरूद्ध रामनाथ केवट के विरूद्ध थाना अमलाई में अपराध पंजीबद्ध कर धारा 302,376(दो)झ,201 एवं लैंगिक अपराधो से बालको का सरंक्षण अधिनियम 2012 की धारा 5/6 में आरोपी को दोषी पाते हुए दोहरे मृत्युदंड से दंडित किया गया।
अभूतपूर्व सफलता
उक्त प्रकरण में अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन आर.के. रावत द्वारा पैरवी करते हुए आरोपी को मृत्यु दंड दिलाया गया। अभियोजन कहानी को माननीय न्यायालय के समक्ष संदेह से परे प्रमाणित करने को संचालक पुरूषोत्तम शर्मा लोक अभियोजन संचालनालय म.प्र. भोपाल द्वारा अभियोजन की अभूतपूर्व सफलता माना है जिसके परिणाम स्वरूप अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी बुढ़ार को गृह मंत्री बाला बच्चन द्वारा सम्मानित किया गया।

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