रूपये लेकर रोजगार करने के लिये लोन दिलाने वाला पहुंचा जेल

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खादी ग्रामोउद्योग के अधिकारी ने युवाओं से की थी करोड़ों की ठगी

(Amit Dubey-8818814739)
शहडोल। संभागीय जनसंपर्क अधिकारी नवीन कुमार वर्मा ने बताया कि कि विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम द्वारा थाना कोतवाली के अपराध शासन विरूद्ध पप्पू चौधरी में आरोपी पप्पू चौधरी की जमानत निरस्त कर जेल भेजा, अभियुक्त की ओर से न्यायालय के समक्ष जमानत याचिका प्रस्तुत की गई। जिसका अभियोजन अधिकारी/पैरवीकर्ता अधिकारी विश्वजीत पटेल जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा इन तर्कों के आधार पर विरोध किया गया कि अभियुक्त अपराध पंजीबद्ध होने के उपरांत घटना दिनांक से ही निरंतर फरार है और अनुसंधान में उसने कोई सहयोग नहीं किया है। ऐसी स्थिति में अपराध की प्रकृति एवं गंभीरता को देखते हुये अभियुक्त को अग्रिम जमानत को लाभ दिया जाना न्यायोचित नहीं है।
ऋण दिलाने की एवज में ऐठे थे रूपये
14 मार्च 2019 को फरियादिया की प्रथमा सूचना रिपेार्ट के आधार पर मुख्य आरोपी सालिक राम कोली प्रबंधक खादी ग्रामोउद्योग के विरूद्ध थाना कोतवाली शहडोल में 16,50,0000 रुपये की धनराशि के सबंध में भादवि की धारा 409, 420, 467, 468, 471 के तहत मामला पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया। विवेचना के दौरान यह पाया गया कि सालिक राम कोली ने सह आरोपी रमेश चौधरी के माध्यम से लोगों को रोजगार करने के लिये ऋण के माध्यम से पैसा मिलना एवं इस पैसे में उन्हे डेढ़ लाख रूपये की छूट मिलना कहकर उनसे उनके आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र एवं फोटो प्राप्त करके और ऋण दिलाने के एवज में कुछ रूपये भी लेता था। अपराध पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

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