शनिवार, 4 अप्रैल को कर्फ्यू दिवस घोषित @ 24 घण्टे घर से निकले तो होगी कार्यवाही

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(न्यामुद्दीन अली)
अनूपपुर। जिला दंडाकारी व कलेक्टर चंद्रमोहन ठाकुर अनूपपुर ने शनिवार 4 अप्रैल को पूरे जिले में एक दिन के कर्फ्यू की घोषणा की है, कलेक्टर द्वारा जारी आदेशों में इस बात का हवाला दिया गया है कि, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग में लाते हुए दिनांक 4 अप्रैल 2020 को प्रातः 1:00 से रात्रि 12:00 तक के लिए संपूर्ण जिला अनूपपुर में कर्फ्यू दिवस घोषित करता हूं।

कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि उक्त कर्फ्यू दिवस के दौरान दो पहिया-चार पहिया वाहन, राशन,सब्जी एवं आम नागरिकों से संबंधित सभी प्रकार की अति आवश्यक सेवाएं बंद रहेंगी। इस दौरान किसी भी व्यक्ति के घर से निकलने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा, उक्त कर्फ्यू के दौरान घर-घर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता सुबह 6:00 बजे से 9:00 बजे तक कर्फ्यू प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे,साथ ही जिले में संचालित समस्त मेडिकल स्टोर उक्त प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।

गौरतलब है कि इससे पहले भी कलेक्टर अनूपपुर द्वारा कोरोना संकट को देखते हुए सोशल डिस्टेंस बनाने के लिए आदेश जारी किए गए थे, वही 22 मार्च को लागू किए गए जनता कर्फ्यू के बाद आगामी 14 अप्रैल तक जिले में टोटल लॉक डाउन की घोषणा की गई है, इस संबंध में जानकारी देते हुए चचाई थाना प्रभारी प्रिया सिंह गहरवार द्वारा कोयलांचल में इस बात की मुनादी भी करवाई गई और उन्होंने खुद चौराहों और घनी बस्तियों में जाकर एलाउंस कर लोगों को इस बारे में जानकारी भी दी गई, थाना प्रभारी ने लोगों से अपील की है कि कलेक्टर के आदेशों का पालन करें और शनिवार 4 अप्रैल को घर से ना निकले।

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