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शहडोल। सम्भागीय जनसंपर्क अधिकारी नवीन कुमार वर्मा ने बताया कि 05 जुलाई को अपर सत्र न्यायाधीश के द्वारा थाना गोहपारू अंतर्गत धारा 363, 366ए 376डी, 376(2) (एन) भा0दं0स0 एवं धारा 3/4, 5/6 लैंगिंक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में अभियुुक्त रधुवीर सिंह गोंड की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र निरस्त  कर जेल भेज दिया गया।  प्रकरण में नवीन कुमार वर्मा सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी ने पैरवी की।
यह है मामला
सम्भागीय जनसंपर्क अधिकारी नवीन कुमार वर्मा ने बताया कि  पीडि़ता 07 अप्रैल 2019 को जब पीडि़ता अपने घर के आंगन में सोयी थी तभी रात 02  बजे अभियुक्त अपने अन्य सह अभियुक्तगण सुरेश सिंह गोंड, ललन गोंड, बृजेश एवं सचिन सिंह के साथ उसके घर आकर उसे घर से जबरदस्ती मौहार तरफ  खेत में ले जाकर अन्य सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर उसके साथ सामुहिक बलात्संग किया। रिपोर्ट पर पुलिस द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। पुलिस द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, अभियुक्त द्वारा 05 अगस्त को न्यायालय के समक्ष जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया, जहां अभियोजन द्वारा प्रस्तुत तर्को से सहमत होकर अभियुक्त का जमानत याचिका माननीय न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया।

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