आहार अनुदान योजनान्तर्गत बैगा मुखिया के खाते में एक हजार रूपये भुगतान के लिए हुई समिति की गठन
अनिल तिवारी
शहडोल। कलेक्टर डॉ. सतेन्द्र सिंह ने बताय कि अनुसूचित जाति कार्य विभाग मध्यप्रदेश भोपाल एवं मध्यप्रदेश शासन जनजातीय कार्य विभाग मंत्रालय एवं कमिश्नर नरेश पाल के निर्देशानुसार विशेष पिछडी जनजातियों सहरिया, बैगा एवं भारिया के परिवारो को कुपोषण से मुक्त करने हेतु आहार अनुदान योजनान्तर्गत प्रतिमाह एक हजार रूपये दिए जाने का प्रावधान है। तत्संबंध में आहार अनुदान योजनान्तर्गत बैगा महिला मुखिया के खाते में प्रतिमाह एक हजार रूपये भुगतान की प्रक्रिया एमपी टास के माध्यम से ऑनलाइन किया जायेगा। यह प्रकाश में आया है कि इस योजनान्तर्गत पात्र बैगा महिला मुखिया को उपरोक्त लाभ नही मिल पा रहा है। तत्संबंध में निर्देष दिए गए है कि सभी पात्र बैगा महिला मुखिया का नाम सर्वे कर जोड़ा जायें।
कलेक्टर डॉ. सिंह ने बताया कि जनपदवार एवं नगरीय निकायवार इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु समिति बनाई गई है, जिसमें मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी अपने अपने जनपद एवं नगरीय निकाय के नोड़ल अधिकारी होंगे, जो बैगा परिवार के एमपी टास के माध्यम से हितग्राहियों का सत्यापन करेंगे तथा हितग्राही का प्रोफाइल पंजीयन कराएंगे। इसी प्रकार पंचायत समन्वयक अधिकारी जनपद पंचायत एवं नगर राजस्व निरीक्षक नगर पालिका सदस्य होंगे। जो सचिव एवं रोजगार सहायक ग्राम पचंायत एवं नगर पालिका क्षेत्र में बैगा परिवार के सर्वे हेतु प्रषिक्षण एवं सर्वे प्रपत्र एवं आवष्यक अभिलेख उपलब्ध कराएंगे।
इसी प्रकार सचिव एवं रोजगार सहायक ग्राम पंचायत एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी नांमाकित कर्मचारी सदस्य मनोनित किया गया है, जो ग्रामवार एवं नगरपालिकावार सर्वे के प्रपत्र के अनुसार समय बैगा परिवार का सर्वे करेंगे। अनुदान योजनान्तर्गत बैगा महिला मुखिया की सूची सत्यापन कर यह सुनिष्चित करेंगे, कोई पात्र हितग्राही वंचित न हो तथा ग्रामवार एवं नगर पालिकावार प्राप्त नवीन आवेदन एवं षिकायतो का निराकरण कराएंगे एवं हितग्राहियों को डिजिटल जाति प्रमाण पत्र बनबाने हेतु प्रेरित करेंगे एवं हितग्राहियों का एमपी टास के प्रोफाइल में पंजीयन कराना तथा मृत हितग्राहियों की सूची उपलब्ध कराना इनका उत्तरदायित्व रहेगा। कलेक्टर ने बताया कि योजनांतर्गत पात्रता हेतु मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो, परिवार विषेष जनजाति में शामिल हो यथा सहरिया, बैगा एवं भारिया, परिवार का कोई सदस्य शासकीय सेवक न हो तथा आयकरदाता भी न हो।
सर्वे सूची में मृत हितग्राही दोहरीकरण स्थायी रूप बाहर निवास कर बैगा परिवार को सर्वे प्रपत्र में जानकारी दी जायें तथा यदि कोई बैगा परिवार की महिला मुखिया स्वीकृत योजना से वंचित हो तो उनका नाम दर्ज कर ग्रामवार सूची का प्रमाणीकरण हो। कलेक्टर डॉ. सिंह ने बताया कि उपरोक्ता अनुसार समिति ग्रामवार, नगरपालिकावार, बैगा परिवार के महिला मुखिया का नाम, पति नाम, जाति, आधार नम्बर, समर्ग आईडी, बैंक खाता क्रमांक, बैंक का नाम, आईएफएससी कोड आदि की जानकारी निर्धारित सर्वे प्रमाण पत्र में संकलित कर कार्यालय सहायक आयुक्त आदिम जाति कल्याण को 15 दिवस के अंदर उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायें। जिससे हर पात्र हितग्राही को योजना का लाभ मिल सके।