नगर पंचायत में पॉलिथीन को लेकर क्षेत्रीय कार्यालय की छापामार कार्यवाही, वसूला जुर्माना
अनिल तिवारी 7000 36 2359
शहडोल। जिले के बाणसागर के खाड़ नगर पंचायत क्षेत्र में क्षेत्रीय कार्यालय मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी संजीव मेहरा के निर्देशन में क्षेत्रीय कार्यालय मध्य प्रदेश के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कनि. वैज्ञानिक जी. के. बैगा , विश्वनाथ वर्मा ,सुभाष कुमार निगम, मानस कुमार साहू, राजेश बर्मन, तथा नगर पंचायत खाड़ के स्वच्छता निरीक्षक संजीव पांडे, धीरेंद्र प्रताप सिंह, हृदय सिंह, तेज बहादुर, स्टाफ के संयुक्त दल द्वारा खाड़ नगर पंचायत के व्यवसायिक क्षेत्रों में पॉलिथीन छापामार कार्यवाही की गई । तथा पॉलिथीन के संबंध में स्थानीय दुकानदारों, नागरिक जनों, एवं व्यापारी संघ पदाधिकारियों व ग्राहकों को जागरूक किया गया। पॉलिथीन के विकल्प के रूप में सैकड़ों वैकल्पिक बैग को वितरित किए ।गए इस दौरान कुल 5 दुकानों 9.5 किलोग्राम पॉलिथीन जप्त की गई। एवं ₹500 का जुर्माना विभिन्न दुकानों पर नगर पंचायत खाड़ ( बाणसागर) द्वारा अधिरुपित किया गया।
प्लास्टिक के पॉलिथीन बैगों से होने वाले नुकसान के बारे में भी लोगों को बताया गया
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के वैज्ञानिक जी के बैगा ने बताया कि प्लास्टिक के थैले अनेक हानिकारक रंगो, रंजक और अन्य तमाम प्रकार के अकार्बनिक रसायनों को मिलाकर बनाए जाते हैं ।रंग और रंजक एक प्रकार के औद्योगिक उत्पाद होते हैं ,जिनका इस्तेमाल प्लास्टिक थैलों को चमकीला रंग देने के लिए किया जाता है। इसमें से कुछ रसायन कैंसर को जन्म दे सकते हैं। और कुछ खाद्य पदार्थों को विषैला बनाने में सक्षम होते हैं, रंजक पदार्थों में कैडमियम जैसे जो धात में होती हैं । सेहत के लिए बेहद नुकसानदेह है, साथ ही साथ यह भी बताया कि पॉलिथीन का कचरा जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, और डाइ ऑक्सीन ,जैसी विषैले गैस निकलती हैं ।इससे सांस व स्किन संबंधी बीमारियां हो सकती है।