मदिरा रखने वाले आरोपी को नही मिली जमानत

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अनूपपुर। न्यायालय प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय के द्वारा पुलिस थाना कोतमा जिला अनूपपुर के अप.क्र. 56/2021 अंतर्गत धारा 34 (2) आबकारी एक्ट के आरोपी राजेन्द्र शर्मा पिता शिवकुमार शर्मा उम्र 56 वर्ष निवासी कोतमा वार्ड नं. 5 थाना कोतमा की जमानत याचिका निरस्त की गई। आरोपी को 5 फरवरी को गिरफ्तार कर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अनूपपुर के न्यायालय में पेश किया गया था, जहां पर भी आरोपी के द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन खारिज कर दी गई थी और उसे जेल भेज दिया गया था। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में राज्य की ओर राकेश कुमार पाण्डेंय ने पक्ष रखा था। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय में राज्य की ओर से अति. लोक अभियेाजक श्रीमती सुधा शर्मा ने पैरवी की। मिली जानकारी के अनुसार आरोपी के कब्जे से 4 नग कार्टून में 200 पाव प्लेन मदिरा और 1 कार्टून में 50 नग अंग्रेजी शराब, 1 पिठठू झोले से 48 पाव एमडी शराब कुल मिलाकर 53 लीटर जिसकी कीमत 34 हजार 6 सौ 30 रूपये थी, जिसे आरोपी के द्वारा परिवहन करते हुए उसके कब्जे से बरामद की गई थी।
आरोपी ने आवेदन में यह आधार
वह कृषि कार्य करके अपने परिवार का भरण पोषण करता है, उसने कोई अपराध नही किया है, वह अनूपपुर जिले का स्थायी निवासी है, जहां उसकी चल-अचल संपत्ति है, उसकी फरार होने की कोई संभावना नही है। राज्य की ओर से लोक अभियोजक के द्वारा यह तर्क दिया गया कि अपराध गंभीर प्रकृति का है प्रकरण में अनुसंधान जारी है, आरोपी के कब्जे से 50 लीटर से अधिक मात्रा में शराब जब्त की गई है। यदि उसे जमानत का लाभ दिया गया तो वह अपराध की पुनरावृत्ति कर सकता है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी।

 

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