अस्थाई रूप से स्थापित कोविड केयर सेंटर कोरोना इलाजरत संक्रमित मरीज कें साथ एक सहयोगी को उकृत परिसर मे रूकने की होगी पात्रता , मुख्य स्वास्थ एवं चिकित्सा अधिकारी , कटनी द्वारा जारी किया जाएगा पहचान पत्र
अस्थाई रूप से स्थापित कोविड केयर सेंटर
कोरोना इलाजरत संक्रमित मरीज कें साथ एक सहयोगी को उकृत परिसर मे रूकने की होगी पात्रता , मुख्य स्वास्थ एवं चिकित्सा अधिकारी , कटनी द्वारा जारी किया जाएगा पहचान पत्र
कोई व्यक्ति उक्त परिसर में अनावश्यक आते जाते या घूमते पाया जाता है तो संबंधित के विरूद्ध होगी वैधानिक कार्यवाही
कटनी ॥ वर्तमान मे कटनी जिले में कोविड 19 के केसों में लगातार वद्धि होने के कारण कोरोना वायरस के रोकथाम एवं बचाव हेतु शासन द्वारा जारी आदेशों / निर्देशों का कडाई से पालन करने हेतु कार्यालयीन आदेश क्रमांक 3437 / आर डी एम / 2021 कटनी , दिनांक 20.04.21 के माध्यम से संपूर्ण जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत धारा 144 प्रभावशील किया गया है । चूकि लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की बढोत्तरी होने से कटनी जिले के दिव्यांचल मैरिज गार्डन , विश्राम बाबा के पास , कटनी में अस्थाई रूप से कोविड केयर सेंटर की स्थापना की गई है । जिसमें उक्त परिसर में कोरोना संक्रमित मरीज होकर इलाजरत है तथा उनके साथ एक सहयोगी को उकृत परिसर मे रूकने की पात्रता होगी , जिनका पहचान पत्र मुख्य स्वास्थ एवं चिकित्सा अधिकारी , कटनी द्वारा जारी किया गया है । उन्ही को उक्त परिसर में प्रवेश हेतु अनुमति होगी , यह सुनिश्चित हो , अगर कोई व्यक्ति उक्त परिसर में अनावश्यक आते जाते या घूमते पाया जाता है तो संबंधित के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी । यह भी सुनिश्चित हो कि उक्त परिसर के बाहर बैरीकेटिंग्स की भी व्यवस्था हो , तथा पर्याप्त कर्मी / पुलिस बल की तैनाती की जावें , उक्त परिसर में कानून एवं अन्य व्यवस्थाओं हेतु नगर पुलिस अधीक्षक कटनी , कार्यपालिक मजिस्ट्रेट / तहसीलदार ( शहरी ) कटनी , आयुक्त , नगर पालिक निगम एवं कार्यपालन यंत्री , लोक निर्माण विभाग कटनी के द्वारा सुनिश्चित की जायेंगी । यह भी सुनिश्चित हो कि , उक्त परिसर में बिना पीपीई किट पहने किसी भी व्यक्ति का प्रवेश न हो । यह भी सुनिश्चित हो कि , भविष्य मे अन्य किसी परिसर को अस्थाई रूप से कोविड केयर सेंटर के लिये स्थापित किया जाता है तो , उपरोक्त व्यवस्था आवश्यकतानुसार इस कार्यालय से जारी आदेश क्रमांक 3434 / आर डी एम / 2021 कटनी दिनांक 20.04.2021 में दर्शित कंडिकाओं का पालन करते हुये सुनिश्चित की जावें । यह आदेश तत्काल प्रभावशील रहेगा । वही आयुक्त नगर पालिक निगम की ओर सूचनार्थ आई डी कार्ड का फार्मेट तैयार कर पर्याप्त मात्रा में मुख्य स्वास्थ एवं चिकित्सा अधिकारी को उपलब्ध करने बाबत भी आदेश जारी किया गया है ॥