दुष्कर्म के फरार आरोपी पर ईनाम घोषित
उमरिया। पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार सिन्हा ने दुष्कर्म के फरार आरोपी की सूचना देने जिसके आधार पर आरोपी की गिरफ्तारी हो सके, को दो हजार रूपये के पुरस्कृत करनें की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि नईका दफाई नौरोजाबाद निवासी पीडि़ता ने अपनी मां के साथ थाने आकर इस आशय की रिपोर्ट थानें में दर्ज कराई कि पीडि़ता डे कालोनी में अपनी सहेली के साथ किराये के मकान में रहती थी एवं नौकरी की तलाश कर रही थी। इस दौरान अशोक साहू पिता मोहन निवासी छिल्पा जिला अनूपपुर उससे मिलने आता था तथा घटना दिनांक को तुलन साहू के कमरे में ले जाकर मांग भरते हुए उसके साथ दुष्कर्म किया।
शादी का दिया था प्रलोभन
पीडि़ता ने बताया कि उस समय उसकी उम्र 17 वर्ष 10 माह थी । वर्ष 2016 से लेकर 29 नवंबर 2020 तक शादी का प्रलोभन देकर दुष्कर्म करता रहा। उसके बाद शादी करनें से मना कर दिया गया। जिसकी रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 376(2) ताहि पास्कों एक्ट की धारा 5 एल 6 कायम कर विवेचना प्रारंभ की गई। विवेचना के दौरान आरोपी की पतासाजी की गई, लेकिन उसका कोई पता नही चल पाया है। पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार सिन्हा ने कहा कि जो कोई व्यक्ति ऐसी सूचना देगा, जिसके आधार पर आरोपी अशोक साहू पिता मोहन साहू निवासी ग्राम छिल्पा जिला अनूपपुर की गिरफ्तारी हो सके, जानकारी देने वाले को दो हजार रूपये के पुरस्कार से पुरस्कृत किया जाएगा।
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