अवैध कॉलोनाइजर एवं भू माफिया के खिलाफ एफ आई आर कलेक्टर कटनी के आदेश पर बरही पुलिस ने अवैध कॉलोनाइजर भूमाफिया के विरुद्ध की पुनः एक और कार्यवाही कटनी ॥
अवैध कॉलोनाइजर एवं भू माफिया के खिलाफ एफ आई आर
कलेक्टर कटनी के आदेश पर बरही पुलिस ने अवैध कॉलोनाइजर भूमाफिया के विरुद्ध की पुनः एक और कार्यवाही
कटनी ॥ मध्यप्रदेश शासन द्वारा अवैध कॉलोनाइजर , भू-मफिया, राशन की काला बाजारी, मिलावटखोरों, भू-माफियाओं/चिटफंड कंपनी के कारोबारियों एवं सूदखोरों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही करने के निर्देश प्रशासन व पुलिस विभाग को दिये गये हैं उक्त निर्देशों के तहत कटनी पुलिस एवं प्रशासन द्वारा बरही में अवैध कॉलोनाइजर एवं भू माफिया के खिलाफ एफ आई आर की गई है! पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार जैन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार केडिया एवं शिखा सोनी एसडीओपी विजयराघवगढ़ के निर्देशन में टीआई बरही अरविंद जैन ने प्रभु दत्त तिवारी पिता राम विशाल तिवारी निवासी बरही , हरिहर प्रसाद पटेल पिता दीनबंधु पटेल निवासी बरही , संदीप पिता लाल जी एवं पीयूष अग्रवाल पिता कमला प्रसाद अग्रवाल , रामअवतार तिवारी पिता विश्वनाथ तिवारी निवासी बरही एवं द्वारा ग्राम बरही स्थित खसरा नंबर 937/11, 937/12 , 937/7 ग में अवैध प्लाटिंग करक छोटे – छोटे भूखंडों में भूमि का विक्रय किए जाने जिसमें 16 प्लाट धारियों के द्वारा मकान निर्माण भी कर लिया गया । जो मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 61 घ की उपधारा (3) के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। टीआई बरही अरविंद जैन ने बताया कि उक्त आरोपियों द्वारा कॉलोनी विकास से संबंधित स्वीकृत नक्शा तथा कॉलोनी विकास की अनुमति प्राप्त किए बिना बड़े पैमाने पर प्लाटों की लाखों में बिक्री की गई जो अवैध कॉलोनी निर्माण की श्रेणी में आता है । मध्यप्रदेश राज्य एवं ग्राम पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 61 की उप धारा 3 में कॉलोनी निर्माण करने वाला कोई व्यक्ति जो कानूनी निर्माण करने के उद्देश्य से अपनी भूमि को या किसी अन्य की भूमि को इस अधिनियम या इस निमित्त बनाए गए नियमों के पालन ना करके भूखंड में विभाजित करता है तो अवैध कॉलोनाइजेशन की श्रेणी में अपराध होता है । उक्त कानून में प्रावधान किया गया है कि जो कोई अवैध कॉलोनी निर्माण करेगा उसे 3 वर्ष से 7 वर्ष तक की सजा और जुर्माना दंडित किया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि अनुविभागीय दंडाधिकारी विजयराघवगढ़ के द्वारा प्रस्तुत की गई जांच रिपोर्ट पर जिला दंडाधिकारी कटनी प्रियंक मिश्र द्वारा अपराध दर्ज किए जाने हेतु निर्देशित किया गया । अनुविभागीय दंडाधिकारी विजयराघवगढ़ द्वारा की गई जांच में पाया गया कि उक्त कॉलोनाइजर द्वारा मुख्य मार्ग से कॉलोनी तक पहुंचने के लिए सड़क निर्माण नहीं कराया गया है एवं कॉलोनी में स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था भी नहीं कराई गई है । ना ही पीने की पानी की व्यवस्था कराई गई है और ना ही नालियों का निर्माण कराया गया है । कॉलोनी वासियों के लिए शादी / पार्टी के लिए गार्डन एवं सार्वजनिक स्थल , खेलकूद मैदान की प्रथक से कोई व्यवस्था नहीं की गई है। भूमि स्वामी द्वारा का कॉलोनाइजर का लाइसेंस नहीं लिया गया एवं भूमि का डायवर्शन नहीं कराया गया है।