दुष्कर्म के आरोपित को 20 वर्ष का सश्रम कारावास

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दुष्कर्म के आरोपित को 20 वर्ष का सश्रम कारावास


कटनी। विशेष न्यायाधीश (पाक्सो) कटनी द्वारा महिला थाना के चिन्हित एवं जघन्य सनसनी खेज प्रकरण में पीडित बालिका के साथ दुष्कर्म करने का अपराध प्रमाणित पाते हुए अभियुक्त भाईलाल उर्फ भीम सिंह राजपूत को धारा 376(3), 366, 363, 323, 342 भादवि एवं 5(एन)/6, 5(एल)/6 पाक्सो अधिनियम के अंतर्गत अपराध में दोष सिद्ध पाया।
इन धाराओं के तहत दिया गया दंड :
धारा 376(3) भादवि एवं 5(एन)/6, 5(एल)/6 पाक्सो अधिनियम के अंतर्गत में 20-20 वर्ष का सश्रम कारावास और 16000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में पैरवी विशेष लोक अभियोजक (पाक्सो) नविता पिल्‍लई द्वारा की गई।
ये है मामला :
घटना 28 मई 2021 को सुबह 10 बजे अभियोक्त्री करीब 15 वर्ष अपने गांव से अपनी बहन के घर जा रही थी तभी पेट्रोल पंप के पास आरोपित भाईलाल जो कि उसकी बहन का जेठ लगता है, उसने अभियोक्त्री से पूछा की कहां जा रही हो, उसने बहन के गांव जाना बताया और उसे छोडने के लिए कहा और उसे पे‍ट्रोल पंप के पास से लेकर कछारी रोड अपने घर ले गया और कमरे में बंद कर दिया। शाम को 4 बजे एवं रात में कमरे में आकर उसके साथ बार-बार गलत काम किया और मारपीट कर उसे जान से मारने की धमकी दी।
घर में स्‍वजन को दी घटना की जानकारी :
अभियोक्त्री ने उसके घर से आकर अपने घर में घटना की जानकारी अपने परिवार सवजनों को दी। अभियोक्त्री ने अपने पिता के साथ महिला थाना आकर घटना के संबंध में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। इसके बाद पाक्सो के तहत अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया।
विवेचना के बाद दुष्‍कर्म का मामला प्रमाणित पाया गया,विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। प्रकरण में साक्षियों के कथन एवं वैज्ञानिक सबूत के आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा आरोपित को पीडित बालिका के साथ दुष्कर्म करने का अपराध प्रमाणित पाया।

 

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