कटनी जिले में कुल 9 वैध लाइसेंसी रेस्तरा बार, आबकारी अमले ने की ढ़ाबों, होटलों एवं रेस्टॉरेन्ट में जांच
कटनी जिले में कुल 9 वैध लाइसेंसी रेस्तरा बार, आबकारी अमले ने की ढ़ाबों, होटलों एवं रेस्टॉरेन्ट में जांच
कटनी॥ आबकारी विभाग द्वारा गतदिनों आबकारी वृत्त कटनी क्रमांक 1 एवं 2 में विभिन्न स्थलों पर दबिश दी गई। जिला आबकारी अधिकारी अनिल जैन ने बताया कि इस दौरान शेरे पंजाब ढ़ाबा, साहू ढ़ाबा, कॉकटेल ढ़ाबा, न्यू कॉकटेल ढ़ाबा, शगुन रेस्टॉरेन्ट, गुप्ता भोजनालय, बावर्ची ढ़ाबा, बग्गा ढ़ाबा, राजलक्ष्मी देवरी बायवास में जांच के दौरान 88 पाव देशी मदिरा एवं 1 बोतल विदेशी मदिरा आबकारी अमले द्वारा जप्त की गई। इस दौरान मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34 (1) क 36 (क) के कुल 9 न्यायालयीन प्रकरण भी विभागीय दल ने दर्ज किये हैं। इस कार्यवाहीं में जप्त की गई देशी एवं विदेशी मदिरा की अनुमाति कीमत लगभग 8250 रुपये है। जिला आबकारी अधिकारी अनिल जैन ने बताया कि कटनी जिले में कुल 09 वैध अनुज्ञाप्तिधरी रेस्तरा बार हैं। इनमें स्काईलार्क रेस्टॉरेन्ट दुर्गा चौक के पास कटनी, जायसवाल रेस्टॉरेन्ट पन्ना मोड कटनी, उर्वशी रेस्टॉरेन्ट विश्राम बाबा शामिल हैं। इसके साथ ही होटल रेस्तरां एण्ड बार में कटनी होटल प्रा0लि0 बरही रोड कटनी, कटनी रियलटी प्रा0लि0 बरही रोड कटनी, होटल अरिन्दम जबलपुर रोड कटनी, होटल राधिका बस स्टैड के पास कटनी, गुजराल होटल प्रा0लि0, जबलपुर रोड झिझरीं कटनी, होटल टी.जी.एस. जबलपुर रोड कटनी शामिल हैं। जिन्हें शासन द्वारा अनुज्ञप्ति प्राप्त है। इनके अतिरिक्त अवैध होटल, ढाबे एवं रेस्टोरेंट में शराब का सेवन करवाते हुए या करते हुए पाए जाने पर मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की सुसंगत धाराओ के अन्तर्गत न्यायालयीन प्रकरण पजींबद्ध किये जायेंगे।