पंचायत के चेक में हेराफेरी करने पर आरोपी को 05 वर्ष की सजा

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शहडोल। निसार अहमद अपर सत्र न्यायाधीश ब्यौहारी  के द्वारा सत्र प्रकरण क्रं.26/18, में आरोपी रामराज गुप्ता पिता गोबिन्द प्रसाद गुप्ता उम्र 38 वर्ष निवासी वार्ड नं. 11 ब्यौहारी  को धारा 467 में 5 वर्ष का कारावास और 5000 रूपये अर्थदण्ड तथा धारा 468 में तीन वर्ष का सश्रम कारावास एंव 4000 अर्थदण्ड, से दण्डित किया गया। शासन की ओर से उक्त प्रकरण में  आर.के. चतुर्वेदी अति. जिला लोक अभियोजन अधिकारी ब्यौहारी  द्वारा पैरवी की गई ।
यह था मामला
संभागीय जनसंपर्क अधिकारी (अभियोजन) नवीन कुमार वर्मा द्वारा जानकारी दी गई कि परिवादी मो. मुनीर खान द्वारा न्यायालय में परिवाद पेश किया गया कि आरोपी द्वारा ग्राम पंचायत सरसी को विज्ञापन प्रकाशित किए जाने का बिल 1500 रूपये का दिया गया था। जिसके लिए पंचायत द्वारा 1500रूपये का चेक आरोपी को दिया गया था जिसमें कूटरचना कर आरोपी ने दिनांक 21जनवरी 2014 को बैंक से ग्राम पंचायत सरसी के खाते से 1500 रूपये के स्थान पर 21500 रुपये आहरित कर लिया जिससे ग्राम पंचायत के खाता से उसके द्वारा 20000 रुपये की राशि अधिक निकाल लिया गया। परिवाद एवं जनपंचायत के जांच प्रतिवेदन के आधार पर विचारण में आरोपी के विरूद्ध मामला प्रमाणित हुआ एवं आरोपी को उपरोक्तानुसार दण्ड से दंडित किया गया।

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