शासकीय चिकित्सकों द्वारा कर्तव्य अवधि में निजी प्रेक्टिस करने पर होगी कार्यवाही,कलेक्टर श्री प्रसाद ने सीएमएचओ, सिविल सर्जन एवं सभी बीएमओ को जारी किया निर्देश

0

शासकीय चिकित्सकों द्वारा कर्तव्य अवधि में निजी प्रेक्टिस करने पर होगी कार्यवाही,कलेक्टर श्री प्रसाद ने सीएमएचओ, सिविल सर्जन एवं सभी बीएमओ को जारी किया निर्देश
कटनी।। कलेक्टर ने सीएमएचओ, सिविल सर्जन और सभी विकासखंडों के बीएमओ को निर्देशित किया है कि सभी शासकीय चिकित्सकों को निजी प्रेक्टिस केवल कर्तव्य की अवधि के बाहर करने की ही अनुमति है। नियमानुसार नर्सिंग होेम्स या प्राईवेट क्लीनिक में जाकर इस प्रकार की प्रेक्टिस करने की अनुमति नहीं है। जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला चिकित्सालय कटनी और जिले के सभी विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारियों को निर्देशित किया है कि राज्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग के आदेशानुसार लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के चिकित्सकों को निजी प्रेक्टिस केवल कर्तव्य की अवधि के बाहर करने की ही अनुमति है। नर्सिंग होम्स या प्राईवेट क्लीनिक में जाकर प्रेक्टिस करने की अनुमति नहीं है। इसलिए सभी संबंधित स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी चिकित्सक अपने अधीनस्थ सभी शासकीय चिकित्सकों से सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा जारी आदेश का कड़ाई से पालन कराया जाना सुनिश्चित करें। जिन शासकीय डॉक्टर्स के द्वारा इन आदेशों और निर्देशों का पालन नहीं किया जाना पाया जाये, उनके विरूद्ध तत्काल अपने वरिष्ठ कार्यालय सहित इसकी सूचना कलेक्ट्रेट कार्यालय को भी देना सुनिश्चित करें ताकि संबंधितों के विरूद्ध कार्यवाही की जा सके।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may have missed