अनलाॅक आदेश का उल्लघन पर अर्थदण्ड अथवा दुकान सील करने की होगी कार्यवाही। अधिकृतअधिकारियों एवं कर्मचारियों कों जानकारी तैयार कर रोज भेजना होंगा जिला कार्यालय
अनलाॅक आदेश का उल्लघन पर अर्थदण्ड अथवा दुकान सील करने की होगी कार्यवाही।
अधिकृतअधिकारियों एवं कर्मचारियों कों जानकारी तैयार कर रोज भेजना होंगा जिला कार्यालय
कटनी – कोरोना अनलाॅक के संबध में मध्यप्रदेश शासन ग्रह विभाग,भोपाल के दिशा निर्देशो के अनुपालन में नगर निगम कटनी सीमान्तर्गत वैकल्पिक दिवसों में निर्धारित मार्गो के लेफ्ट-राईट दुकान,प्रतिष्ठान ,फर्म आदि व्यवसायिक गतिविधियां प्रातः 10 बजे से सायं 6 बजे तक ही संचालित किये जाने के आदेश जारी किये गये है। जारी आदेशानुसार निर्धारित मार्गो में निर्धारित दिवसों में दुकाने संचालित कराने तथा आदेश का उल्लघंन करने वाले संबधित दुकानदार/संचालक के विरूद्व अर्थदण्ड अधिरोपित करने अथवा दुकान सील कराने हेतु जिला मजिस्ट्रेट,कटनी द्वारा गठित दल के अधिकारियों कर्मचारियों को निगमायुक्त सत्येन्द्र सिंह धाकरे ने अधिकृत किया है। कार्यवाही में नगर निगम अंर्तगत नियुक्त संबधित आर.आर.टी.दल के सहयोग लिये जाने के निर्देश प्रदान किए है। निगमायुक्त श्री धाकरे ने गठित 09 दल के प्रभारियों को प्रतिदिन की गई कार्यवाही का प्रतिवेदन उपायुक्त अशफाक परवेज के समक्ष प्रस्तुत करने व प्रतिदिन की जानकारी तैयार कराकर जिला कार्यालय भेजने के निर्देश प्रदान किए है!