हत्या के आरोपी की जमानत याचिका खारिज
संतोष कुमार केवट
अनूपपुर। अभियोजन प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश राजेन्द्रग्राम अविनाश शर्मा राजेन्द्रग्राम जिला-अनूपपुर के न्यायालय के द्वारा अपराध क्रमांक 16/21 थाना अमरकंटक धारा 302, 34 भादवि के आरोपी धनश्याम सिंह के द्वारा आवदेन अंतर्गत धारा 439 द.प्र.स. की जमानत याचिका खारिज किया गया। राज्य की ओर से प्रकरण में सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सुश्री शशि धुर्वे के द्वारा जमानत याचिका खारिज करने का विरोध किया गया। मीडिया प्रभारी राकेश पाण्डेय ने बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश अविनाश शर्मा राजेन्द्रग्राम के न्यायालय में अंतर्गत धारा 438 द.प्र.स. के अंर्तगत जमानत आवेदन प्रस्तुत किया था जिसमें सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सुश्री शशि धुर्वे द्वारा न्यायालय के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत की थी उक्त आवेदन को माननीय न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत याचिका खारिज किया गया। केस डायरी के अनुसार फरियादिया सुमित्रा सिंह निवासी अमगवां हाल निवासी बिलासपुर छ.ग. के द्वारा थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि मुझे दिनांक 24.01.2021 को नातिन प्रियंका ने फोन पर बताया कि आपका बेटा द्वरिका सिंह खत्म हो गया है तब में बिलासपुर से आकर ग्राम अमगवां पहुंचकर देखी तो मेरा लडका घर में चित अवस्था में पडा था सिर व गाल से खून निकल रहा था। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच पश्चात आरोपी के विरूद्ध हत्या का प्रकरण दर्ज किया था जिसपर आरोपी के द्वारा माननीय न्यायालय में अपनी जमानत हेतु यह आवेदन लगाया गया था। आरोपी अपनी गिरफ्तारी दिनांक से जेल में था।