Breking News …..ध्यान दें …..जिले में 30 दिनों के लिए लागू धारा 144

0

शुभम तिवारी

शहडोल। नवरात्र दशहरा एवं दीपावली का पर्व 27 अक्टूबर तक मनाया जाना है, उक्त त्योहार को दृष्टिगत रखते हुए शहडोल जिले में सोशल मीडिया जैसे व्हाट्सएप फेसबुक आदि के माध्यम से सामाजिक तत्वों के कई समूहों द्वारा सामाजिक ताने-बाने को तोड़ने विभिन्न समुदाय के मध्य संघर्ष और वैमनुष्यता की स्थिति निर्मित करने हेतु तरह-तरह के आपत्तिजनक संदेश एवं चित्र व वीडियो एवं ऑडियो का प्रसारण किए जाने की संभावना है तथा प्रसारण के माध्यम से एक स्थान पर एकत्रित होने एवं एक समुदाय के विरुद्ध वातावरण निर्मित करने जैसे संदेशों का प्रसारण हो रहा है, इससे शहडोल की सामुदायिक सद्भाव एवं शांति व्यवस्था के लिए प्रतिकूल स्थितियां निर्मित हो सकती है , इसके अतिरिक्त धार्मिक भावनाओं उभारने एवं सांप्रदायिक वातावरण निर्मित करने का प्रयास किए जाने की संभावना है, पुलिस विभाग के खुफिया तंत्र तथा मीडिया आदि के माध्यम से यह तथ्य ध्यान में लाया गया कि पिछले दिनों एक आपत्तिजनक फेसबुक पोस्ट के कारण धार्मिक वैमनस्यता एवं उससे उपजी अशांति के कारण गंभीर तथा लोक स्वास्थ्य की समस्या उत्पन्न हुई थी, कई बार भी रूप, चित्र आपत्तिजनक दृश्य व्हाट्सएप एक पर एक डालने से भी आमजन की भावनाएं आहत होकर कई बार लोक व्यवस्था को खतरा उत्पन्न होने की स्थितियां निर्मित हुई है ।

 

फेसबुक , व्हाट्सएप, टि्वटर आदि सोशल मीडिया इंटरनेट साइट्स पर आपत्तिजनक सामग्री डालने पर पर होने वाली कम्युनिटी लाइक करने पर किसी प्रकार दंडित करने के प्रावधान नहीं है , यहां पर लिखने से आपत्तिजनक पोस्ट उत्साह का संचार नहीं होता, जितना कि उसके लाइक, कमेंट्स के कारण होता है ,एकता की अभिव्यक्ति ऐसे पोस्ट के माध्यम से होती है, जिस पर किए बिना किसी दायित्व के गुण एवं अश्लील शब्दों का प्रयोग कर धार्मिक भावनाओं को आहत करता है, इस प्रकार के इंटरनेट सोशल वायरस भी सक्रिय हैं, जिससे लोक व्यवस्था एवं सामाजिक शांति भंग हो सकती है।
प्रसारण के माध्यम से एक समुदाय के विरुद्ध वातावरण निर्मित करने की आशंका है शहडोल जिले की सामुदायिक सद्भाव एवं शांति व्यवस्था के लिए प्रतिकूल परिस्थितियां निर्मित हो सकती हैं एवं लोक व्यवस्था को खतरा उत्पन्न होने की संभावना है इस प्रकार असामाजिक तत्वों द्वारा सोशल मीडिया के दुष्प्रभाव को नियंत्रण करने के लिए किए जाने की आवश्यकता है विगत दिनों एक घटनाक्रम से स्पष्ट है कि फेसबुक पोस्ट एवं उस पर कमेंट, लाइक, व्हाट्सएप पर आपत्तिजनक संप्रदायिक मैसेज एवं फॉरवर्डिंग ट्विटर पर एक मैसेज आदि से लोग शांति भंग करने और ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है आचरण वर्तमान परिवेश में लोक व्यवस्था को भंग कर सकता है इस आचरण से उपजी प्रतिक्रिया किसी व्यक्ति विशेष को अपराध करने के लिए प्रेरित कर सकती है, इस प्रकार के आचरण एवं संभावित वांछित परिणाम में निकटता स्त एवं प्रत्यक्ष संबंधित होकर इनका उपयोग अतिवादी संगठनों द्वारा अन्य गतिविधियों के लिए किया जा सकता है, इस समस्त कारणों से मानव जीवन व लोक संपत्ति को क्षति संभावित है इस तरह की गतिविधियों से जनसामान्य के स्वास्थ्य एवं जानमाल को खतरा हो सकता है तथा भविष्य में इन कारणों से लोग शक्ति भंग होने की प्रबल आशंका भी व्यक्त हो रही है, अतएव इस प्रकार की असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाए जाने की तत्काल आवश्यकता प्रतीत हो रही है अतः मैं अशोक रही अपर कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी शहडोल दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत जनसामान्य के स्वास्थ्य के हित एवं लोग शांति को बनाए रखने हेतु शहडोल जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में किसी भी आपत्तिजनक अथवा उद्वेलित करने वाली फोटो छायाचित्र मैसेज करने पर संप्रदायिक मैसेज एवं फॉरवर्डिंग ट्विटर फेसबुक व्हाट्सएप इत्यादि सोशल मीडिया पर सांप्रदायिक मैसेज आदि करने से पोस्ट पर कमेंट करने की गतिविधियों को प्रतिबंधित किया जाता है क्योंकि यह आदेश जन सामान्य के जनमानस की सुरक्षा तथा भविष्य में लोग शांति भंग होने की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है तथा इनका समय उपलब्ध नहीं है कि जन सामान्य व इसकी संबंधित सभी पक्षों को उक्त सूचना की तामिली की जा सके अतः यह आदेश दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 अंतर्गत के एक पारित किया जाता है या आदेश 28 सितंबर 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं मुद्रा से जारी किया गया है आदेश दिनांक 28 सितंबर 2019 से दिनांक 28 2019 तक प्रभावी रहेगा तथा प्रभावशाली में आदेश का उल्लंघन धारा 188 भारतीय दंड विधान अंतर्गत दंडनीय अपराध की श्रेणी में आएगा।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may have missed