नेशनल लोक अदालत, के लिए गठित 22 खण्डपीठों में आपसी समझौतें से हुआ प्रकरणों का निराकरण.साढ़े तीन करोड़ रुपए से अधिक का अवार्ड पारित

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नेशनल लोक अदालत, के लिए गठित 22 खण्डपीठों में आपसी समझौतें से हुआ प्रकरणों का निराकरण.साढ़े तीन करोड़ रुपए से अधिक का अवार्ड पारित
कटनी॥ मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री धरमिन्दर सिंह राठौड के मार्गदर्शन में जिले के जिला न्यायालय एवं तहसील न्यायालयों विजयराघवगढ़, बरही, ढ़ीमरखेड़ा एवं अन्य विभागों में शनिवार 9 दिसम्बर को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। नेशनल लोक अदालत कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कटनी श्री धरमिन्दर सिंह राठौड द्वारा सरस्वती माँ एवं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की फोटो चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्जवलित कर किया गया।, इस अवसर पर विशेष न्यायाधीश श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा एवं अन्य न्यायाधीशगण, अधिवक्तागण, जिला अभियोजन अधिकारीगण, लीगल एड डिफेंंस काउंसिल के अधिवक्तागण एवं कर्मचारीगण उपस्थित रहे। सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण निलेश कुमार जिरेती ने बताया कि, नेशनल लोक अदालत में राजस्व, नगर-निगम तथा अन्य संस्थाओं के प्री-लिटिगेशन एवं बिजली, आपराधिक, मोटर दुर्घटना दावा समेत पक्षकारों के आपसी राजीनामे से लंबित प्रकरणों का निराकरण किया गया। जिले में नेशनल लोक अदालत में आपसी समझौते से प्रकरणों के निराकरण हेतु 22 खण्डपीठों का गठन तथा राजस्व विभाग में कुल 22 खण्डपीठ का गठन किया गया था। लोक अदालत में प्रीलिटिगेशन के 9309 प्रकरण एवं न्यायालय के 7301 लंबित प्रकरणों को रैफर किया गया था।, जिनमें से प्री-लिटिगेशन के 3325 प्रकरणों का निराकरण हुआ। जिससे 3330 लोग लाभान्वित हुए एवं इन प्रकरणों में 1 करोड़ 21 लाख 88 हजार 433 रूपए की राशि जमा की गई। इसी अनुक्रम में न्यायालय में लंबित प्रकरणों में से 2014 प्रकरणों का निराकरण हुआ, परिणामस्वरूप 3160 लोग लाभांवित हुए एवं राशि 3 करोड 52 लाख 54 हजार 886 रूपये अवार्ड की गई। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि उक्त लंबित प्रकरणों में चैक बाउंस के 54 प्रकरण, विद्युत विभाग के 91 प्रकरण तथा मोटरयान दुर्घटना दावा से संबंधित 111 प्रकरण निराकृत हुए।
नेशनल लोक अदालत में पारिवारिक विवाद से संबंधित प्रकरण जो कुटुम्ब न्यायालय में लंबित था, समझौते के द्वारा निराकृत हुआ। ग्राम करेला तहसील बरही निवासी व्यक्ति का विवाह नवंबर 2020 में ग्राम सलैया कोहारी निवासी महिला से संपन्न हुआ था लेकिन विवाह के कुछ समय बाद ही पत्नि, पति को छोड़कर अपने मायके में रहने लगी। इसी दौरान उसने एक बच्ची को भी जन्म दिया लेकिन पति के द्वारा कई बार मनाने के बाद भी अपने ससुराल नहीं आ रही थी। जिससे पति के द्वारा कुटुम्ब न्यायालय में दाम्पत्य संबंधों की पुर्नस्थापना हेतु प्रकरण प्रस्तुत किया गया, जिसमें शनिवार को आयोजित नेशनल लोक अदालत में खण्डपीठ के पीठासीन अधिकारी आशुतोष मिश्रा के द्वारा पक्षकारों को समझाईश दी गई। परिणामस्वरूप पति पत्नी के द्वारा विवाद को खत्म कर राजीखुशी से अपने घर जाने को सहमति दी गई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कटनी की ओर से अनुज कुमार चंसौरिया जिला विधिक सहायता अधिकारी द्वारा नेशनल लोक अदालत को सफल बनाने में समस्त न्यायाधीशगण, अन्य विभाग के समस्त अधिकारीगण, अधिवक्तागण, कर्मचारीगण, पैरालीगल वालेंटियर्स तथा कटनी जिले के समस्त पक्षकारगण का आभार व्यक्त किया गया।

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