अवैध रेत खनन मामले पर जिला मजिस्ट्रेट ने लगाई 23 करोड़ से अधिक की शास्ति रजरवारा क्रमांक-1 के महानदी घाट के खसरा क्रमांक 565 में खनिज, राजस्व व पुलिस के संयुक्त दल ने की थी जांच

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अवैध रेत खनन मामले पर जिला मजिस्ट्रेट ने लगाई 23 करोड़ से अधिक की शास्ति
रजरवारा क्रमांक-1 के महानदी घाट के खसरा क्रमांक 565 में खनिज, राजस्व व पुलिस के संयुक्त दल ने की थी जांच

कटनी॥  अवैध रूप से रेत खनन के एक मामले में महानदी के रजरवारा क्रमांक-1 के घाट में अवैध रूप से रेत का खनन करने के प्रकरण में कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट प्रियंक मिश्रा ने 23 करोड़ रूपये से अधिक की शास्ति अधिरोपित की है। साथ ही मौके पर जब्त किए दो वाहनों को राजसात करने के भी आदेश जारी किए गए हैं। प्रकरण के संबंध में जानकारी यह है कि 14 जून 2019 को नायब तहसीलदार विजयराघवगढ़, थाना प्रभारी और खनिज अमले के साथ संयुक्त रूप से निरीक्षण के दौरान एक जेसीबी व एक रेत लदा हाइवा जब्त किया था। साथ ही रजरवारा क्रमांक-1 के महानदी घाट में संयुक्त दल ने ग्रामीणों की उपस्थिति में मौके का निरीक्षण किया। जिसमें सामने आया कि रजरवारा क्रमांक-1 के खसरा क्रमांक 565 नदी घाट क्षेत्र में रेत खनिज जमा है और मौके पर 19344 घनमीटर रेत का खनन पाया गया जबकि खसरा क्रमांक 565 में खनिज रेत हेतु कोई वैधानिक उत्खनिपट्टा स्वीकृत नहीं था।
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री मिश्रा ने अवैध उत्खनन में प्रयुक्त जेसीबी का मालिक अमित सिंह वल्द यशवंत सिंह अमरपुर जिला उमरिया और जेसीबी का उपयोग कर खनिज रेत का अवैध खनन कराने वाले रजनीश सिंह वल्द ओंकार सिंह निवासी रजरवारा क्रमांक 1 तहसील विजयराघवगढ़ कटनी पर रेत नियम 2018 के नियम 23(1) एवं (1) (क) के अनुरूप शास्ति रायल्टी राशि का 60 गुना 11 करोड़ 60 लाख 64 हजार रूपये (ग्यारह करोड़ साठ लाख चौंसठ हजार रुपये) और नियमानुसार इतनी ही राशि 60 गुना 11 करोड़ 60 लाख 64 हजार रूपये पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के लिए वसूल किए जाने के आदेश जारी किए हैं। साथ ही इसके साथ ही अवैध उत्खनन में प्रयुक्त जेसीबी मशीन एम0-54-डीएम-0243 व जप्तशुदा हाईवा क्रमांक एमपी-21-एस-1057 को मध्यप्रदेश रेत नियम 2018 के नियम 23(1) के तहत शासन पक्ष में राजसात करने के का आदेश भी दिया है।

 

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