मुरुम के अवैध उत्खननकर्ता के विरुद्ध डेढ़ करोड़ रूपए का जुर्माना

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मुरुम के अवैध उत्खननकर्ता के विरुद्ध डेढ़ करोड़ रूपए का जुर्माना
कटनी।। दो अलग- अलग मामलों मे बिना अनुमति शासकीय भूमि पर अवैध रूप से 10 हजार 422  घन मीटर मुरुम का अवैध उत्खनन करते पाये जाने पर 12 लोगों पर अवैध रूप से उत्खननित मिट्टी मुरूम की रॉयल्टी राशि  5  लाख  21  हजार  100 रूपए का 15 गुना अर्थशास्ति और समतुल्य पर्यावरण क्षतिपूर्ति को मिलाकर कुल  1  करोड  56 लाख 34 हजार रूपए की दंड राशि अधिरोपित की है। साथ ही उत्खनन कार्य में लगी जब्तशुदा दो पोकलेन मशीन सहित पांच हाईवा वाहनो को पुलिस अभिरक्षा में खड़ा करने का भी निर्देश दिया है।
अवैध उत्खनन के ये मामले तहसील बड़वारा के ग्राम झरेला और बहोरीबंद की तहसील रीठी के ग्राम पोडी का है। जिसमें कलेक्टर न्यायालय द्वारा प्रभारी अधिकारी खनिज के प्रतिवेदन के आधार पर कार्यवाही करते हुए कलेक्टर अवि प्रसाद द्वारा आदेश पारित किया गया है।
कलेक्टर न्यायालय द्वारा ग्राम झरेला में अवैध उत्खनन के मामले में जिन 7 लोगों को नोटिस जारी किया गया है उनमें मैसर्स झांझरिया निर्माण लिमिटेड बिलासपुर,  पोकलेन मशीन के मालिक संदीप अग्रवाल निवासी बिरसिंगपुर पाली, हाईवा वाहन के मालिक बिट्टू सिंह बघेल निवासी धनपुरी, सरपंच ग्राम पंचायत झरेला तहसील बड़वारा, पोकलेन मशीन आपरेटर ललित नायक पिता उदय नायक निवासी बिरसिंहपुर पाली, हाईवा वाहन के चालक शिवप्रसाद यादव निवासी सीधी एवं मनोज लोघी निवासी धनपुरी का नाम शामिल है। ग्राम पोंडी में 5980 घनमीटर मुरूम के अवैध उत्खनन के मामले में जिन 5 लोगों को नोटिस जारी किया गया है उनमे मेसर्स एसकेआई रेलरोड प्राईवेट लिमिटेड जयपुर राजस्थान, दुर्गेश सौंधिया निवासी जिला सीधी सहित तीन वाहन चालक पंचमलाल पाल निवासी तहसील व्योहारी, मुन्नालाल वर्मा निवासी सीधी  और सुदामा यादव निवासी हजारीबाग झारखंड का नाम शामिल है।

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