प्रथम उल्लंघन पर पांच हजार रुपये (5000/- रू) एवं दूसरी वार उल्लंघन करने पर दस हजार रूपये (10000/- रू) दोनो प्रवधानों का पालन न करने वाले अर्थदंड का उल्लंघन करने पर थाने में की जाएगी FIR

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प्रथम उल्लंघन पर पांच हजार रुपये (5000/- रू) एवं दूसरी वार उल्लंघन करने पर दस हजार रूपये (10000/- रू) दोनो प्रवधानों का पालन न करने वाले अर्थदंड का उल्लंघन करने पर थाने में की जाएगी FIR

कटनी । जिला में कोरोना कफर्यू तो लगा दिया गया पर उसका पालन कराने में थोड़ा ढील रही। जिसका फायदा दुकानदारों और लोगों द्वारा जमकर उठाया गया। चाहे वह जिला मुख्यालय हो या फिर ग्रामीण क्षेत्रों में हर जगह लोग लापरवाह नजर आए। लोग अपने वाहनों से घूमते नजर आए। तो कई दुकानदारों ने दुस्साहस करते हुए अपनी दुकानें खोलने का भी प्रयास किया। इस बात की जानकारी पुलिस को भी समाचार पत्रों और इंटरनेट मीडिया के माध्यम से लगी। जिसके बाद कोरोना कर्फ्यू के दूसरे हफ्ते कें बाद पुलिस ने सख्त रूख अख्तिायार कर लिया। शहर में कोरोना गाइडलाइन का पालना नहीं करने वालों के खिलाफ प्रशासन व पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए कार्रवाई की। किसी भी व्यक्ति द्वारा धारा 144 के प्रथम उल्लंघन करने पर दो हजार रुपये (2000/- रू) एवं दूसरी वार उल्लंघन करने पर पांच हजार रूपये (5000/- रू) आर्थिक दण्ड अधिरोपित किया जाएगा। किसी भी व्यवसायिक फर्म के द्वारा धारा 144 के प्रथम उल्लंघन पर पांच हजार रुपये (5000/- रू) एवं दूसरी वार उल्लंघन करने पर दस हजार रूपये (10000/- रू) की राशि अर्थदंड के रूप में अधिरोपित की जाएगी।दोनो प्रवधानों का पालन न करने वाले अर्थदंड का उल्लंघन करने पर संबंधित के विरुद्ध वैद्यानिक कार्यवाही करते हुए संबंधित थाने में FIR दर्ज की जाएगी।अर्थदण्ड अधिरोपित करने के लिये समस्त कार्यपालिक दण्डाधिकारी, नगर निगम प्राधिकारी (सहायक कमिश्नर एवं उच्च श्रेणी के) तथा समस्त पुलिस अधिकारी (सहायक उपनिरीक्षक एवं उच्च श्रेणी के) एवं दल प्रभारी आर. आर. टी. टीम को अधिकृत किया गया है। वसूली गई राशि को जिला रेडक्रास सोसायटी, कटनी के बैंक खाते में जमा कराया जाएगा! यह आदेश तत्काल प्रभावशील रहेगा।

 

 

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