दो क्रेशर संचालकों पर गोहपारू पुलिस की दबिश बिना रायल्टी के बेंच रहे थे गिट्टी

शहडोल। पुलिस अधीक्षक कुमार प्रतीक को गोहपारू थाना क्षेत्रान्तर्गत संचालित क्रेशरो से बिना रायल्टी के गिट्टी
बेचने संबंधी सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर आवश्यक कार्यवाही हेतु थाना प्रभारी गोहपारू को निर्देशित किया गया।
05 मार्च को मुखबिर द्वारा सूचना दी गई कि टे्रक्टर क्रमांक एमपी 18 एबी-7183 चालक चिता यादव निवासी
सुड़वार थाना गोहपारू जग्गू सिह के ग्राम कर्री क्रेशर से बिना रायल्टी की गिट्टी लेकर निकलने वाला है, जिस पर
थाना गोहपारू पुलिस द्वारा असवारी तिराहा पर चेकिग लगाकर उक्त गाड़ी का आने का इंतजार किया। गाड़ी के आने
पर गाड़ी को रोक कर ड्रायवर का नाम पता पूछकर डग्गी में लोड गिट्टी के संबंध में दस्तावेज मांगे गये, किन्तु
ड्रायवर के द्वारा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। मौके पर वाहन चालक चिंता यादव पिता रामपाल यादव उम्र
30 वर्ष निवासी सुड़वार थाना गोहपारू को टे्रक्टर क्रमांक एमपी 18 एबी-7183 में बिना रायल्टी के गिट्टी परिवहन
करते पाये जाने पर धारा 379,414 भादवि. 21/4 खनिज अधि. के तहत दण्डनीय पाये जाने से मुताबिक जप्ती पत्रक
के उक्त ट्रेक्टर को जप्त किया जाकर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपी के कथन लेख किये
जाने पर आरोपी द्वारा जग्गू सिह के क्रेशर ग्राम कर्री से बिना रायल्टी के गिट्टी लोड कर ले जाना बताया गया, जिस
पर पुलिस द्वारा जग्गू सिह के क्रेशर पर दबिश दी गई व रायल्टी, पालूशन, माइनिग प्लान, लीज प्लान के कागजात
मांगे गये, कागजातों में कई त्रुटियां पाई गई, जिनकी जांच की जा रही है।
इसी तरह सूचना पर डग्गी क्रमांक एमपी 34 जी-0688 चालक रामदीन पनिका निवासी रामपुर थाना गोहपारू नीटू
सिंह के ग्राम झापीटोला क्रेशर से बिना रायल्टी की गिट्टी लेकर आ रहा था, जिसे पुलिस द्वारा असवारी तिराहा पर
रोक कर ड्रायवर का नाम पता पूछकर डग्गी में लोड गिट्टी के संबंध में दस्तावेज मांगे गये किन्तु ड्रायवर के द्वारा
कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। मौके पर वाहन चालक रामदीन पनिका पिता दादूराम पनिका उम्र 34 साल
निवासी रामपुर थाना गोहपारू को डग्गी क्रमांक एमपी 34 जी-0688 में बिना रायल्टी के गिट्टी परिवहन करते पाये
जाने पर धारा 379,414 भादवि. 21/4 खनिज अधि. के तहत दण्डनीय पाये जाने से मुताबिक जप्ती पत्रक के उक्त
डग्गी को जप्त किया जाकर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपी के कथन लेख किये जाने पर
आरोपी द्वारा नीटू सिंह के क्रेशर से बिना रायल्टी के गिट्टी लोड कर ले जाना बताया गया, जिस पर पुलिस द्वारा
नीटू सिंह के क्रेशर पर दबिश दी गई व रायल्टी, पालूशन, माइनिंग प्लान, लीज प्लान के कागजात मांगे गये
,कागजातों में कई त्रुटियां पाई गई ,जिनकी जांच की जा रही है।