नक्शा सुधार किए जाने के एवज में मांगी थी एक लाख रुपये की रिश्वत , रिश्वतखोर तहसीलदार को विशेष न्यायालय ने पांच साल कठोर कारावास की सुनाई सजा
नक्शा सुधार किए जाने के एवज में मांगी थी एक लाख रुपये की रिश्वत , रिश्वतखोर तहसीलदार को विशेष न्यायालय ने पांच साल कठोर कारावास की सुनाई सजा
कटनी ॥ एक रिश्वतखोर तहसीलदार को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत विशेष न्यायालय ने पांच साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है । लोकायुक्त पुलिस ने साल 2015 में तहसीलदार को एक पूर्व पटवारी से पचास हज़ार की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा था । जिले की बरही तहसील के तत्कालीन तहसीलदार मनोज कुमार सिंह भिंड जिले में पदस्थ थे जिन्हें सजा सुनाए जाने के बाद जेल भेज दिया गया ।
वर्तमान में भिंड जिले में पदस्थ तहसीलदार मनोज कुमार सिंह साल 2015 में कटनी जिले की बरही में पदस्थ थे । तत्कालीन तहसीलदार मनोज कुमार सिंह की कोर्ट में भूमि का नक्शा काटने का एक मामला था । नक्शा सुधार किए जाने के एवज में मनोज कुमार सिंह ने पूर्व पटवारी रोहणी प्रसाद पटेल से एक लाख रुपये की मांग की थी । रोहणी प्रसाद ने पहली किस्त में 50 हजार रुपए दे दिए और दूसरी क़िस्त देने के समय लोकायुक्त में शिकायत की थी । जिस पर लोकायुक्त पुलिस ने तीस दिसंबर दो हज़ार पंद्रह को दूसरी क़िस्त लेते हुए तहसीलदार को उनके निवास पर रुपयों सहित रंगे हाथ अरेस्ट किया था । प्रकरण में पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक संजय कुमार पटेल ने बताया कि मामले में प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायालय ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 13(1-डी) सहपठित धारा 13(2) के अपराध में मनोज कुमार सिंह को दोषी पाया और पांच साल के कठोर कारावास और पचास हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है । अभियुक्त का जेल वारंट बनाकर जेल भेज दिया गया है।