बांधवगढ़ नेशनल पार्क में जिप्सी अवधि बढ़ाने से बढ़ रहा प्रदूषण

मानपुर। बांधवगढ़ क्षेत्र में पर्यटन वर्ष 2020 व 21 हेतु भारी मात्रा में नए पर्यटक वाहन पर्यटक भ्रमण कार्य हेतु तैयार हैं लोगों ने मध्य प्रदेश शासन वन विभाग से मांग की है कि मध्य प्रदेश राज्य पत्र 2018 में पारित आदेश दिनांक 207 2021 नियम 7 उप नियम 11 का पालन करते हुए निर्धारण वर्ष 10 साल तक की अवधि ही लागू करें क्योंकि भारत के किसी भी टाइगर रिजर्व में 13 वर्ष की अवधि का पर्यटक वाहन का संचालन टाइगर रिजर्व प्रबंधन नहीं करता है उपरोक्त सभी नियमों को दृष्टिगत रखते हुए 10 साल से अधिक पुरानी सभी वाहनों को शासन राज्य पत्र के नियम आंसर 10 वर्ष की अवधि तक का संचालन करें जिससे सभी स्थानीय लोगों को मौका मिल सके।
स्थानीय लोगों का कहना है कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा उपरोक्त सभी पंजीकृत पर्यटक वाहनों को वार्ड भ्रमण कार्य हेतु 13 वर्ष कार्य तक की बढ़ोतरी का आदेश प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्य प्राणी भोपाल के द्वारा जारी किया गया है कि लोगों को वाहन उपलब्ध नहीं हो पा रहा है जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा किंतु बांधवगढ़ में आज दिनांक वर्तमान में लगभग 30 से 35 संख्या में नए वाहन नियम के अंदर पंजीकरण हेतु उपलब्ध है फिर भी प्रबंधन नियम विरुद्ध पुराने वाहनों का संचालन क्यों कर रही है वहीं दूसरी तरफ लोगों का कहना यह है कि बांधवगढ़ में कुछ तथाकथित राजनीतिक पार्टी के नेता हैं जिन का दबदबा जिप्सी यूनियन में चलता है जिनकी लगभग 10 गाडिय़ां 10 साल की अवधि के अनुसार बाहर हो रही हैं उपरोक्त नेता के लिए यह वाहन वर्ष बढ़ोतरी निरस्त नहीं किया जा सकता सूत्रों के हवाले से खबर है कि स्थानीय जनता ने पाक प्रबंधक से यह मांग की है की वाहनों के संबंध में बढ़ाए गए 13 वर्ष कार्य अवधि के आदेश को निरस्त करते हुए 10 वर्ष की अवधि ही निर्धारित करें वह साथ में उपरोक्त 10 वर्ष से अधिक पुराने वाहनों के जगह में वर्तमान में उपलब्ध नए वाहनों का पंजीकरण करें जिससे सबको मौका मिले और राज्य पत्र के नियमों का उल्लंघन भी ना हो वही साथ-साथ स्थानीय जनता ने यह भी मांग की है यदि एक व्यक्ति के अथवा रिसोर्ट के नाम पर दो से अधिक वाहन हैं उपरोक्त वाहनों में से एक ही वाहन का पंजीकरण किया जाए जिससे सभी ग्रामीणों का पंजीयन हो सके
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