नाबालिग बालिका को भगाकर ले जाने और उसका दैहिक शोषण करने के मामले में केल्हारी (छत्तीसगढ़)पुलिस ने आरोपी युवक को मध्य प्रदेश के बिजुरी से गिरफ्तार किया

Girish RATHOR
नाबालिग बालिका के दैहिक शोषण का आरोपी मध्य प्रदेश से केल्हारी पुलिस ने किया गिरफ्तार
शादी का झांसा देकर भगा ले गया था आरोपी।
अनूपपुर /_ कोरिया जिले के केल्हारी थाना अंतर्गत नाबालिग बालिका को भगाकर ले जाने और उसका दैहिक शोषण करने के मामले में पुलिस ने आरोपी युवक को मध्य प्रदेश के बिजुरी से गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त कर ली है और नाबालिग बालिका को उसके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है।
पूरे मामले की जानकारी देते हुए थाना प्रभारी केल्हारी निरीक्षक जवाहरलाल गायकवाड ने बताया की पुलिस अधीक्षक कोरिया प्रफुल्ल कुमार ठाकुर द्वारा 12 मार्च 2022 को आयोजित अपराध समीक्षा बैठक में लंबित अपराध के निराकरण के लिये विशेष निर्देश दिये गये थे।
आदेश के परिपालन में थाना केल्हारी के अपराध कमांक 87/2018 धारा 363 भादवि के तहत नाबालिग अपहृता की पता तलाश लगातार की जा रही थी। 25 मार्च 2022 को मुखबिर से सूचना मिली की नाबालिग अपहृता को संदेही
अमर निवासी माईनस कॉलोनी संकट मोचन मंदिर के पास बिजुरी में अपनी मां के घर होली त्यौहार में लेकर आया है। उसकी मां सूरजवती अपने घर में छूपा कर नाबालिग अपहृता को रखी है।
मामले की जानकारी तत्काल पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल कुमार ठाकुर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
मधुलिका सिंह, पुलिस अनुविभागीय अधिकारी मनेन्द्रगढ़ राकेश कुमार कुर्रे को दी गई। वरिष्ठ अधिकारियों से दिशा निर्देश पर पुलिस टीम तैयार कर बिजूरी मध्यप्रदेश माईनस कॉलोनी संकट मोचन मंदिर के पास सूरजवती के घर में दबिस दिया गया। नाबालिग अपहृता को अमर उर्फ मक्का आ. मोहर साय पनिका तथा सूरजवती पति मोहर साय के कब्जे से बरामद किया गया। आरोपियों के विरूद्ध धारा 366,376(2)(ढ), 368 भादवि एवं पॉक्सो एक्ट की धारा 4, 6 जोड़ी गई है। आरोपियों के विरूद्ध धारा सदर तहत् अपराध सबूत पाए जाने से बिजुरी मध्यप्रदेश से गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड में भेज दिया गया है। सम्पूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी जवाहरलाल गायकवाड़, प्रधान आरक्षक शेषनारायण सिंह, आरक्षक दीपक मिंज, प्रबोध कुजूर, बिनको बहालेन की सराहनीय भूमिका रही।