जिला अस्पताल परिसर में कोविड एरिया रहेगा प्रतिबंधित अनावश्यक घूमने वालों के विरुद्ध की जायेगी वैधानिक कार्यवाही

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जिला अस्पताल परिसर में कोविड एरिया रहेगा प्रतिबंधित अनावश्यक घूमने वालों के विरुद्ध की जायेगी वैधानिक कार्यवाही

कटनी– कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट प्रियंक मिश्रा ने कोविड-19 के बढ़ते हुये संक्रमण के दृष्टिगत जारी गृह विभाग के दिशा-निर्देशों के तहत एवं जिला क्राईसिस मैनेजमेन्ट की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार पूर्व में जारी प्रतिबंधात्मक आदेश में आंशिक संशोधन करते हुये नवीन प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी प्रियंक मिश्रा द्वारा इस संबंध में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत नवीन प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है।
उल्लेखनीय है कि मंगलवार को आवश्यक बैठक आयोजित हुई, जिसमें अपर जिला मजिस्ट्रेट, नगर पुलिस अधीक्षक थाना प्रभारी कोतवाली एवं सिविल सर्जन कटनी उपस्थित रहे। उस बैठक में विचार-विमर्श के दौरान लिये निर्णय के अनुसार जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जिला चिकित्सालय परिसर के लिये आगामी आदेश तक के लिये  प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।जारी आदेश के तहत जिला चिकित्सालय परिसर के जिस क्षेत्र में कोरोना संक्रमित मरीज भर्ती होकर इलाजरत है, उस क्षेत्र में कोरोना संक्रमण के खतरे को रोकने के लिये केवल मरीज एवं उनके एक ही सहयोगी को रुकने की पात्रता होगी। जिसका पहचान पत्र मुख्य स्वास्थ एवं चिकित्सा अधिकारी, कटनी द्वारा जारी किया जायेगा।मरीजों के साथ में अनावश्यक व्यक्तियों के आने जाने से कोरोना संक्रमण फैलने के खतरे की संभावना बनी रहेगी, जिसे नकारा नहीं जा सकता। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिये यह आवश्यक है कि उस क्षेत्र में अनावश्यक भीड़ न हो एवं अनावश्यक व्यक्तियों का उस परिसर में प्रवेश न हो, यह सुनिश्चित हो। अगर कोई व्यक्ति उस परिसर में अनावश्यक आते जाते या घूमते पाया जाता है, तो संबंधित के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। जारी आदेश में निर्देशित किया गया है कि प्रतिबंधित क्षेत्र में बैरीकेटिंग्स की भी व्यवस्था की जाए। परिसर में कानून एवं व्यवस्थाओं के लिए नगर पुलिस अधीक्षक, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट / तहसीलदार (शहरी) कटनी एवं आयुक्त नगर पालिक निगम एवं कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग कटनी द्वारा यह कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं। विशेष परिस्थिति में जिन गतिविधियों को लॉकडाउन के बंधनों से मुक्त रखा गया है, उनको सोशल डिस्टेनिं्सग एवं फेस कवर या मास्क तथा शासन के द्वारा कोरोना संक्रमण से बचाव के लिये जारी गाईड लाईन का अक्षरशः पालन किया जाना अनिवार्य होगा। उल्लंघन किये जाने पर संबंधितों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जायेगी।

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