दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास

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सुधीर यादव (9407070722) 

शहडोल – न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बुढार ने नाबालिग लडकी से प्रेम जाल में फसा कर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी अजय बैगा पिता काशी प्रसाद बैगा निवासी ग्राम झिरिया थाना बुढार को आजीवन कारावास के साथ ही अर्थदंड से दंडित किया है। इस प्रकरण में राजकुमार रावत अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी ने पैरवी की।

संभागीय अधिकारी नवीन कुमार वर्मा ने बताया कि फरियादी ने थाना बुढार में इस आशय की लिखित शिकायत प्रस्तुत की थी कि आरोपित उससे कहता था कि वह उससे प्यार करता है उससे शादी करेगा।उसने आरोपित को यह भी बताया था कि अभी वह नाबालिग है तो इस बात पर आरोपित ने बोला कि हम एक ही कास्ट के हैं शादी कर लेंगे। इसके बाद 21 नबंवर 2022 की रात को आरोपित ने मोबाईल से फोन कर पीड़िता को घर के बाहर बुलाया और बोला कि चलो भागकर शादी कर करेंगे। इसके बाद बिना किसी को बताए आरोपित ने ले जाकर पत्नी बनाकर रख लिया और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया। जब पीड़िता ने विवाह करने की बात की हो आरोपित ने शादी करने से इंकार कर दिया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने अपराध दर्ज कर जांच में लिया जिसके बाद प्रकरण कोर्ट में आया। प्रकरण की गंभीरता एवं अभियोजन के तर्क से सहमत होकर न्यायालय ने आरोपित को दंडित किया।

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