आखिरकार सार्वजनिक हुए कल लॉकडाउन के आदेश

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शहडोल। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. सतेन्द्र सिंह द्वारा कल रविवार को लॉकडाउन के आदेश जारी किये गये हैं। उक्त दिशा-निर्देशों के परिपालन एवं आमजन की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर डॉ. सतेन्द्र सिंह ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए 12 जुलाई को प्रात: 01 बजे से रात्रि 12 बजे तक के लिये सम्पूर्ण जिले में कफ्र्यू घोषित किया है।
अति आवश्यक सेवाएं
कफ्र्यू दौरान दो-चार पहिया वाहन, राशन, सब्जी एवं आम नागरिक से संबंधित सभी प्रकार की अति आवश्यक सेवाएं बंद रहेंगी। किसी भी व्यक्ति के घर से निकलने पर पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा। समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेश का तत्काल चलित वाहनों पर ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से प्रचार-प्रसार करायें, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत शहडोल एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेश की ग्रामीण क्षेत्रों में मुनादी करवाना सुनिश्चित करें।
इन पर नहीं होगा लागू
लॉकडाउन की अवधि में सेवा करने हेतु कार्यरत शासकीय अत्यावश्यक प्रदान अधिकारीगण, कर्मचारीगण उक्त कफ्र्यू प्रतिबंध से मुक्त रहेंगें। घर-घर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता सुबह 07 बजे से 09 बजे एवं शायं 07 बजे से रात्रि 09 बजे तक कफ्र्य प्रतिबंध से मुक्त रहेंगें। जिले में संचालित समस्त मेडिकल स्टोर्स भी उक्त प्रतिबंध से मुक्त रहेंगें। जिले में स्थापित ओ.पी.एम. अमलाई, रिलायन्स, अल्ट्राटेक एवं एस.ई.सी.एल. कोल माइन्स कार्य करने हेतु उक्त कफ्र्यू प्रतिबंध से मुक्त रहेंगें, किन्तु वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए स्वच्छता एवं सोशियल डिस्टेन्सिंग से संबंधित समस्त नियमों का पालन करना सुनिश्चित करेंगे।
दण्डनीय है अपराध
आदेश सर्वसाधारण को संबोधित है तथा वर्तमान परिस्थितियों में सूचना की तामीली सम्यक समय में प्रत्येक संबंधित व्यक्ति की व्यक्तिश: सुनवाई किया ज्ञाना संभव नहीं है। अत: दण्ड प्रकिया सहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत एक पक्षीय रूप से पारित किया जाता है। यह आदेश जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में 12 जुलाई रविवार को सुबह 01 बजे से रात्रि 12 बजे तक के लिये प्रभावशील रहेगा। उक्त आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 के अधीन दण्डनीय होगा।

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