शहडोल। मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा न्यायालय में भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 एवं 135 के अंतर्गत लंबित प्रकरणों के निराकरण हेतु सिविल दायित्व की राशि में 20 प्रतिशत की छूट के साथ ही ब्याज में 100 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। कार्यपालन अभियंता संचा/संधा म.प्र.पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड द्वारा विज्ञप्ति जारी कर बताया गया कि यह छूट समस्त घरेलू, कृषि एवं 5 किलो वॉट भार तक के गैर घरेलू एवं 10 अश्व शक्ति भार तक औद्योगिक कनेक्शनों में दी जायेगी। इस प्रकार उक्त अधिनियम 2003 की धारा 135/126 के तहत लंबित प्रिलिटिगेशन के प्रकरणों में सिविल दायित्वों की राशि में 30 प्रतिशत एवं ब्याज में 100 प्रतिशत की छूट दी जावेगी, यह छूट समस्त घरेलू, कृषि एवं 5 किलोवॉट भार तक के गैर घरेलू एवं 10 अश्वशक्ति भार तक औद्योगिक कनेक्शनों में दी जायेगी, यह छूट मात्र नेशनल लोक अदालत में 11 सितम्बर के लिए लागू रहेगी।

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