जिला स्तरीय टीम के निरीक्षण के बाद 25 अस्पतालों को नोटिस जारी 4 निजी अस्पतालों द्वारा नए मरीज भर्ती करने पर रोक ,21 को नोटिस जारी 10 दिन के भीतर कमियॉं दूर नहीं करने पर निरस्त होगें लायसेंस 100 बिंदुओं पर अस्पतालों की हुई जांच, कलेक्टर द्वारा गठित जांच दल ने किया जांच
जिला स्तरीय टीम के निरीक्षण के बाद 25 अस्पतालों को नोटिस जारी
4 निजी अस्पतालों द्वारा नए मरीज भर्ती करने पर रोक ,21 को नोटिस जारी
10 दिन के भीतर कमियॉं दूर नहीं करने पर निरस्त होगें लायसेंस
100 बिंदुओं पर अस्पतालों की हुई जांच, कलेक्टर द्वारा गठित जांच दल ने किया जांच
कटनी – कलेक्टर प्रियंक मिश्रा के निर्देशों पर कटनी जिले में अस्पतालों की जांच हेतु गठित टीम द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट के आधार पर जिले के 4 निजी अस्पतालों को नये मरीजों को भर्ती कर इलाज करने पर रोक लगा दी गई है। साथ ही 21 निजी अस्पतालों को नोटिस जारी किया गया है।
अस्पताल संचालन के निर्धारित पापदंडों का पालन नहीं करने वाले 4 निजी अस्पतालों को दस दिन की भीतर सभी कमियां दूर कर तय मानकों का पालन सुनिश्चित करनें के निर्देश दिये गए है। सी.एम.एच.ओ. डॉ प्रदीप मुडिया ने बताया कि जिन चार निजी अस्पतालों में नए मरीजों की भर्ती पर रोक लगाई गई उनमे नवजीवन हॉस्पिटल रबर फैक्ट्री रोड कटनी, रंजन हास्पिटल नई बस्ती कटनी, रूपा लालवानी नर्सिंग होम नई बस्ती कटनी और विजय मैमोरियल हॉस्पिटल बस स्टैंड कटनी शामिल है। इन चारों अस्पतालों के संचालकों को निर्देशित किया गया है कि तत्काल प्रभाव से हॉस्पिटल में मरीेजों को भर्ती करना बंद करें और जांच हेतु तय चेक लिस्ट के बिन्दुओं पर 10 दिनों के भीतर सुधार सुनिश्चित करें। तय समयसीमा पर सुधार नहीं करने की स्थिति मे म0प्र0 उपचर्याग्रह तथा रूजोपचार संबंधी स्थापना अधिनियम में उल्लेखित प्रावधानों के अनुरूप् नर्सिंग होम का पंजीयन निरस्त कर हॉस्पिटल सील कर दिया जायेगा।
कलेक्टर श्री मिश्रा द्वारा गठित जिला स्तरीय टीम ने रंजन हास्पिटल नई बस्ती का 5 अगस्त को निरीक्षण किया था। वहीं निरीक्षण दल ने रूपा लालवानी नर्सिंग होम नई बस्ती और नवजीवन हॉस्पिटल रबर फैक्ट्री रोड कटनी का 6 अगस्त को तथा विजय मेमोरियल हॉस्पिटल बस स्टैंण्ड कटनी का जांच दल नें 7 अगस्त को बिन्दुवार जांच की थी।
सौ बिन्दुओं पर हुई जॉच
जॉच टीम निजी अस्पतालों की सौ बिन्दुओं वाले चेक लिस्ट के आधार पर जांच की है। इनमे मुख्य रूप से फायर अनापत्ति प्रमाण पत्र, एम्बुलेंस व फायर ब्रिगेड वाहन के अस्पताल तक पहुंचनें की सुविधा, आपदा प्रबंधन समिति का गठन, प्रदूषण बोर्ड की अनुमति, अग्निषामक यंत्र की स्थिति, मैनुअल फायर अलार्म, एमरजेंसी लाइट, स्मोक डिटेक्टर, रैम्प, ऑक्सीजन पाइप प्लांट के पास अग्निशामक यंत्र की उपलब्धता, व्यवस्थित बिजली तार, ऑपरेशन थियेटर, तडित सुरक्षा का प्रबंध, व्यवस्थित बिजली तार, एयरकंडीशनर व अन्य उपकरणों की 4 स्टार से ऊपर की रेटिंग और इनमें कोई गैस का रिसाव नहीं होनें की स्थिति, थर्मोस्टेट कंप्रेसर व कैपेसिटर के कार्यशीलता की स्थिति जैसे चिन्हित सौ बिन्दुओं पर जांच दल ने निरीक्षाण किया।
21 अस्पतालों को नोटिस
जंच दल द्वारा 100 बिन्दुओं पर निरीक्षण के बाद सौपे गए प्रतिवेदन के आधार पर 21 निजी अस्पतालों को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ प्रदीप मुडिया द्वारा नोटिस जारी किया गया है। नोटिस मे 10 दिनों के भीतर जांच दल द्वारा चिन्हित कमियों को दूर करने का समय दिया गया है। निर्धारित समय पर कमियॉ दूर नहीं करने पर अस्पताल का पंजीयन निरस्त करने की चेतावनी दी गई है।
मिली कमियां
निजी अस्पतालों की जांच में टीम को सौ बिन्दुओं वाले चेक लिस्ट में अधिकांश की कमी दिखी। मसलन अस्पतालों में फायर अलार्म नहीं होना, पावर ऑडिट नहीं होना, लिफ्ट का लायसेंस नहीं होना, अग्निशामक यंत्र का दिशा-निर्देश एवं नक्शा नहीं होना, नो स्मोकिंग के साईनेज नहीं होना, एयर कंडिशनर का 4 स्टार से कम रेटिंग का होना जैसी कई महत्वपूर्ण कमिया मिली थी। इन्ही को दूर करने 10 दिन का समय संबंधित अस्पतालों को दिया गया है।