संत रविदास स्वरोजगार योजना से अब अनुसूचित जाति वर्ग के युवा कर सकेंगे स्वरोजगार का सपना पूरा

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संत रविदास स्वरोजगार योजना से अब अनुसूचित जाति वर्ग के युवा कर सकेंगे स्वरोजगार का सपना पूरा
कटनी।। अनुसूचित जाति वर्ग के वे युवा जो अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं। उनके लिए राज्य शासन द्वारा संत रविदास स्वरोजगार योजना शुरू की गई है। यह योजना बेरोजगार युवाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति वर्ग के शिक्षित बेरोजगार युवाओं और महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ना है। योजनांतर्गत अनुसूचित जाति वर्ग के 18 से 45 वर्ष की आयु के आवेदक, जो कम से कम 8वीं कक्षा उत्तीर्ण हों और जिनके परिवार की वार्षिक आय 12 लाख रूपये से अधिक न हो, आवेदन कर सकते हैं। इस योजना में विनिर्माण इकाई जैसे एग्रो प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग, कोल्ड स्टोरेज, मिल्क प्रोसेसिंग आदि के लिए 1 लाख रूपये से लेकर 50 लाख रूपये तक का ऋण एवं सेवा इकाई या खुदरा व्यवसाय जैसे ब्यूटीपार्लर, वाहन मरम्मत, फुटवेयर, किराना व्यवसाय, कपड़ा व्यवसाय आदि के लिए 1 लाख रूपये से लेकर 25 लाख रूपये तक के ऋण का प्रावधान किया गया है। साथ ही बैंक द्वारा वितरित ऋण पर 5ः वार्षिक ब्याज अनुदान का प्रावधान है, जो अधिकतम 7 वर्षों तक दिया जाएगा। साथ ही ऋण की गारंटी फीस का भुगतान राज्य शासन द्वारा किया जाएगा।
आवेदन प्रक्रिया
इच्छुक आवेदक निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, कोटेशन, किरायानामा, बैंक पासबुक और पासपोर्ट साइज फोटो आदि दस्तावेजो सहित   samast.mponline.gov.in पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

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