आतिशबाजी पटाखा के स्थाई अनुज्ञप्तिधारियों व दुकानों व भंडारण की अधिकारियों ने की जाँच
आतिशबाजी पटाखा के स्थाई अनुज्ञप्तिधारियों व दुकानों व भंडारण की अधिकारियों ने की जाँच
कटनी ॥ पटाखा कारोबारियों द्वारा भंडारण व दुकानों के संचालन में शासन के नियमों की अनदेखी को लेकर जिला प्रशासन भी हरकत में आ गया है। कलेक्टर प्रियंक मिश्रा मामले को संज्ञान में लेकर माधवनगर व जिले में अन्य स्थानों पर आतिशबाजी पटाखा के स्थाई अनुज्ञप्तिधारियों व दुकानों की जांच के लिए आदेश दिए जिसमें जाँच गठित दल में एसडीएम प्रिया चंद्रावत, नगरनिगम आयुक्त सतेन्द्र धाकरे, नगर पुलिस अधीक्षक विजयप्रताप सिंह, तहसीलदार संदीप श्रीवास्तव, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा उपसंचालक नमिता तिवारी शामिल के द्वारा माधवनगर में पटाखा दुकानों व भंडारण स्थलों की जांच पड़ताल की गई. कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रण भोपाल व जारी बिंदुओं के अनुसार पाई गई कमियों की जाँच की गई । इस संबंद्ध में नगर पुलिस अधीक्षक विजयप्रताप सिंह ने जानकारी में बताया कि जारी आदेश के तहत जिन नियमों मानकों पर जांच करना है उसमे अनुज्ञप्तिधारी ने फायर एनओसी प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक कार्रवाई की है या नही , दो आतिशबाजी दुकानों के बीच 15 मीटर की दूरी होनी चाहिए। 15 मीटर के दायरे में कोई भी ज्वलनशील पदार्थ व कार्य न हो। अनुज्ञप्तिधारियों की दुकान का पक्का निर्माण है या नहीं। खतरों बावत सूचना प्रदर्शित है या नहीं। पर्याप्त मात्रा में वाटर एवं फायर फाइटर उपकरण, रेत एवं पर्याप्त मात्रा में पानी के स्टोरेज की व्यवस्था है या नहीं। स्टोरेज में विद्युत कनेक्शन का न होना व दुकानों में क्लेम प्रुफ वायरिंग है या नहीं। इन बिन्दुओं पर गठित टीम के द्वारा जाँच कि जा रही है। कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रण भोपाल व जारी बिंदुओं के अनुसार जाँच प्रक्रिया जारी है ।