पंचायतों में ग्राम सभाओं का किया गया आयोजन

उमरिया। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत ईला तिवारी ने बताया कि मध्यप्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग भोपाल द्वारा पंचायत राज एवं ग्राम राजस्व अधिनियम 1993 की धारा 6, मध्य प्रदेश अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम सभा (गठन सम्मेलन की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन) नियम 1998 और मध्य प्रदेश ग्राम सभा (सम्मिलन की प्रक्रिया) नियम 2001 का अवलोकन करें, इन प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक ग्राम में 2 अक्टूबर से ग्राम सभाओं का चरणबद्ध आयोजन किया गया।
उन्होंने बताया कि 2 अक्टूबर को आयोजित ग्राम सभाओं के चरणबद्ध ग्राम सभा में शासन की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी ग्राम सभा के समक्ष रखी गई। जल एवं स्वच्छता समिति की बैठक का आयोजन, ग्राम सभा में जल जीवन मिशन तथा पेयजल एवं स्वच्छता के विषय पर चर्चा, जल संरक्षण व वर्षा जल संचयन तथा परंपरागत एवं अन्य जल संरचनाओं, तालाबों का जीर्णोद्धार के संबंध में, शुद्ध पेयजल की नियमितता तथा नल-जल योजना के रख-रखाव की व्यवस्था संबंधी चर्चा, सभी गांवों को तंबाखू मुक्त बनाने की दिशा में काम करने पर विचार जैसे अन्य विषयों पर चर्चा की गई। इस अवसर पर जनपद पंचायत करकेली, ग्राम अमदरी, मानपुर जनपद की ग्राम पंचायत मझखेता, बंधवाटोला सहित जिले की समस्त ग्राम पंचायतों में ग्राम सभाएं आयोजित की गई।