बीएड योग्यताधारी प्राथमिक शिक्षक 25 दिसम्बर तक करा सकेंगे ब्रिज कोर्स का रजिस्ट्रेशन सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को लोक शिक्षण संचालनालय ने जारी किया परिपत्र

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बीएड योग्यताधारी प्राथमिक शिक्षक 25 दिसम्बर तक करा सकेंगे ब्रिज कोर्स का रजिस्ट्रेशन
सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को लोक शिक्षण संचालनालय ने जारी किया परिपत्र
कटनी।। लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को परिपत्र जारी करते हुए 11 अगस्त 2023 के पूर्व नियुक्त बीएड योग्यताधारी प्राथमिक शिक्षकों को छह माह के ब्रिज कोर्स हेतु अनिवार्य रजिस्ट्रेशन कराने के निर्देश दिए गए हैं। संचालनालय ने स्पष्ट किया है कि पात्र शिक्षक 25 दिसंबर 2025 तक राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (NIOS) की अधिकृत वेबसाइट bridge.nios.ac.in पर ऑनलाइन पंजीयन कर सकेंगे।
परिपत्र में उल्लेख है कि प्राथमिक शिक्षक के रूप में व्यावसायिक योग्यता को लेकर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुसार बीएड योग्यताधारी शिक्षकों को NIOS नई दिल्ली के माध्यम से ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग (ODL) मोड में छह माह का ब्रिज कोर्स पूरा करना अनिवार्य है। निर्देश में यह भी कहा गया है कि यदि कोई शिक्षक निर्धारित समय-सीमा में रजिस्ट्रेशन नहीं कराता या रजिस्ट्रेशन के पश्चात एक वर्ष के भीतर ब्रिज कोर्स पूर्ण नहीं करता है, तो ऐसे प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति आगे जारी रखना संभव नहीं होगा।
लोक शिक्षण संचालनालय ने सभी जिला एवं ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में तैनात बीएड योग्यताधारी प्राथमिक शिक्षकों को आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराएं और समय-सीमा में पंजीयन सुनिश्चित कराएं। ब्रिज कोर्स से संबंधित विस्तृत जानकारी जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय एवं ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

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