विजयराघवगढ़ व कैमोर में निषेधाज्ञा लागू, बिना अनुमति सभा-जुलूस पर प्रतिबंध

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विजयराघवगढ़ व कैमोर में निषेधाज्ञा लागू, बिना अनुमति सभा-जुलूस पर प्रतिबंध
कटनी। जिले के विजयराघवगढ़ एवं कैमोर थाना क्षेत्र में कानून-व्यवस्था बनाए रखने हेतु प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट श्री नीलांबर मिश्र ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत निषेधात्मक आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार, बिना पूर्व अनुमति किसी भी प्रकार की सभा, जुलूस, धरना, सम्मेलन या रैली आयोजित नहीं की जा सकेगी।
यह आदेश कैमोर में मंगलवार 28 अक्टूबर को हुई हत्या की घटना के बाद जनहानि और लोकशांति भंग होने की आशंका को देखते हुए जारी किया गया है। जारी आदेश में कहा गया है कि सार्वजनिक स्थानों पर पांच या अधिक व्यक्ति बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के एकत्रित नहीं होंगे और न ही किसी को ऐसा करने के लिए प्रेरित करेंगे। किसी भी व्यक्ति को ऐसा कार्य करने से भी रोका गया है जिससे जातीय या साम्प्रदायिक तनाव उत्पन्न होने की संभावना हो। थाना विजयराघवगढ़ एवं कैमोर क्षेत्र में किसी भी गांव या मोहल्ले में ऐसे व्यक्ति को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी जिससे तनाव या अशांति की स्थिति बन सकती हो। विवाह और शव यात्रा को इस प्रतिबंध से अपवाद रखा गया है।
आदेश में यह भी कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति अस्त्र-शस्त्र, विस्फोटक या हमले में प्रयुक्त होने वाले हथियार लेकर नहीं चलेगा, न ही ऐसे हथियारों का सार्वजनिक प्रदर्शन करेगा। पुलिस एवं अधिकृत अधिकारी इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। इसके अलावा कोई व्यक्ति अपने घर की छत या सार्वजनिक स्थान पर ईंट-पत्थर, कांच की बोतलें या ज्वलनशील पदार्थ एकत्र नहीं करेगा। राजनीतिक दलों, छात्र संगठनों या अन्य समूहों को किसी भी प्रकार का जुलूस, आमसभा या नारेबाजी करने से कम से कम तीन दिन पूर्व उपखंड मजिस्ट्रेट विजयराघवगढ़ या बरही से लिखित अनुमति लेना आवश्यक होगा।
यह आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया गया है। कोई भी व्यक्ति इस आदेश से असंतुष्ट है तो वह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163(7) के अंतर्गत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय में आपत्ति या आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर अगले आदेश तक प्रभावशील रहेगा।

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