*खनिज राजस्व बकाया वसूली हेतु समाधान योजना के तहत अब 30 जनवरी 2023 तक मिलेगी छूट*

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गिरीश राठौर

अनूपपुर / राज्य शासन द्वारा खनिज साधन विभाग में गौण खनिज एवं मुख्य खनिज के खनिज राजस्व बकाया वसूली हेतु समाधान योजना के तहत त्वरित रूप से कार्यवाही किए जाने के लिए राहत एवं शिथिलीकरण प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। उक्ताशय की जानकारी देते हुए जिला खनि अधिकारी सुश्री आशालता वैद्य ने बताया है कि 31 मार्च 2010 के पूर्व की बकाया राशि में ब्याज की पूर्णतः छूट दी जाएगी। 01 अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2020 तक के ऐसे प्रकरण जिनमें बकाया राशि 5 लाख रुपये से कम है, उन पर ब्याज पूर्णतः माफ किया जाएगा। 01 अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2020 तक के ऐसे प्रकरण जिनमें बकाया राशि 05 लाख रुपये से अधिक है, उन पर ब्याज की राशि 24 प्रतिशत के स्थान पर 6 प्रतिशत की दर से वसूल की जाएगी। ऐसी बकाया राशि जिस पर न्यायालयीन वाद लंबित है, तब उपरोक्तानुसार राशि जमा होने पर वाद वापस लिया जा सकेगा। प्रस्तावित छूट पहले 31 अक्टूबर 2022 तक लागू की गई थी। अब यह छूट 30 जनवरी 2023 तक लागू की गई है।

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