उधारी से मुकरे: ब्याज सहित वापसी के साथ 6 माह की सजा

उमरिया। जिले के पाली क्षेत्र में रहने वाले जीना पंजवानी से 1 लाख रूपया उधार लेने और जमानत के रूप में 1 लाख रूपये का चेक देने के मामले में आरोपी द्वारा धोखाधड़ी कर रूपया वापस करने से मुकर जाने के मामले में एतिहासिक फैसला सामने आया है। माननीय न्यायालय द्वारा अपने आदेश में रामसजीवन उपाध्याय को रूपया लेने और वायदे से मुकरने के मामले मे 1 लाख रूपये वापस करने और उस अवधि के दौरान सालाना 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 6 माह के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है, फरियादी जीना वासवानी की तरफ से अधिवक्ता विद्यादर्शन वासवानी ने न्यायालय में पैरवी की।
न्यायालय द्वारा आये फैसले का स्थानीयजनों ने स्वागत किया है, गौरतलब है कि तथाकथित बदमाश जबलपुर से प्रकाशित दैनिक समाचार पत्र का खुद को संपादक बताकर आमलोगों पर अर्से से धौंस दिखाया करता था, माननीय न्यायालय के फैसले के बाद जब यह चर्चा कोयलांचल में फैली तो, तथाकथित नटवरलाल से परेशान अन्य कई लोग भी सामने आ गये। वहीं स्थानीय बुद्धजीवियों ने यह भी कहा कि ऐसे तथाकथित फर्जी पत्रकारों से समाज को संभलकर रहना चाहिए, जो पत्रकारिता की आड़ बताकर आमलोगों को ठगने का काम कर रहे हैं।