पेसा एक्ट से स्व शासन एवं ग्राम सभा होगी सशक्त
पेसा एक्ट जागरूकता कार्यक्रम आयोजित
शहडोल। कलेक्टर श्रीमती वंदना वैद्य के मार्गदर्शन एवं मुख्यक कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत हिमांशु चंद्र के
निर्देशन में जिले के समस्त विकासखण्ड में पेसा एक्ट के प्रति लोगों को जागरूक करने के उदेश्य से जागरूकता
कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे है। पेसा एक्ट की मूल भावना ग्राम सभा को सशक्तत बनाना है, पेसा एक्टी के बारे
में जन जागरूकता के द्वारा प्रचार-प्रसार कर लोंगो को उनके उत्तसरदायित्व के प्रति सजग भी करना है।
इसी कडी में आज प्रस्फुटन समिति केरहा जनपद पंचायत सोहागपुर एवं जनपद पंचायत गोहपारू के ग्राम
पैलवाह पटोरी में पेसा एक्ट जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। पेसा एक्ट की जानकारी आयोजित जन
जागरूकता कार्यक्रम में बताया गया कि पेसा एक्ट यानि पंचायतों के प्रावधान (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार)
अधिनियम, 1996 भारत के अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए पारंपरिक ग्राम सभाओं के माध्यम से
स्वशासन सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार द्वारा अधिनियमित एक कानून है, इसमें अनुसूचित क्षेत्रों की
ग्रामसभा को सशक्त बनाया गया है। पेसा एक्टक के प्रचार-प्रसार हेतु जन जागरूकता कार्यक्रम किया जा रहा है अब
बाजार एवं मेलों का प्रबंधन का अधिकार भी ग्रामसभा के पास रहेगा और ग्राम विकास की कार्ययोजना भी ग्राम सभा
ही बनाएगी। जनजाति वर्ग के व्यक्ति की भूमि पर किसी गैर जनजाति व्यक्ति ने अनधिकृत कब्जा कर रखा है तो
ग्रामसभा को उसे हटवाकर मूल व्यक्ति को दिलाने का अधिकार दिया गया है। ग्रामसभा की सहमति के बिना
अनुसूचित क्षेत्रों में नई शराब दुकान नहीं खुलेगी। भूमि अधिग्रहण के पहले भी सहमति लेनी होगी। स्थानीय पुलिस
स्टेशन में ग्राम के व्यक्ति से संबंधित कोई भी प्राथमिक सूचना दर्ज होती है तो इसके सूचना ग्रामसभा को देनी होगी।
जमीन- भू-अर्जन के लिए ग्रामसभा की सहमति जरूरी जैसे अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों से अवगत कराया गया।