…..तो मतदाताओं के साथ निर्वाचन आयोग को भी धोखा दे रहे उर्मलिया दंपत्ति..??

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(सूरज श्रीवास्तव +917000437349)

अमलाई/शहडोल। शहडोल सहित अनूपपुर जिले में नगरीय निकाय के चुनाव पूरे उफान पर हैं , अनूपपुर जिले के बरगवां अमलाई के साथ कोतमा व बिजुरी के चुनाव होने हैं, नई परिषद के गठन के लिए आगामी 27 तारीख को तीनों ही निकायों में मतदान होना है, जिले की नवगठित नगर परिषद बरगवां अमलाई में इस बार पहली बार चुनाव हो रहे हैं, जिसको लेकर यहां खासा उत्साह मतदाताओं में देखने को मिल रहा है ।

(अनूपपुर नगर पालिका के वार्ड न 12 की मतदाता सूची)

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बीते 2 माह पहले ही अनूपपुर मुख्यालय की नगर पालिका में चुनाव हुए थे, कहने को तो भारतीय जनता पार्टी तथा कांग्रेस के साथ ही निर्दलीय भी दर्जनों प्रत्याशी विभिन्न मुद्दों और विकास के वादों के साथ चुनाव मैदान में उतरे हैं, लेकिन नगर परिषद बरगवां अमलाई के वार्ड नंबर 12 से चुनाव मैदान में अपनी पत्नी को उतारने वाले पूर्व कालरी कर्मचारी और पूर्व तकनीकी निरीक्षक रामनारायण शर्मा / उर्मालिया की पत्नी प्रभा शर्मा भारतीय जनता पार्टी की टिकट से चुनाव मैदान में उतरी हैं, यहां भारतीय जनता पार्टी ने पुराने भाजपाइयों और जमीनी नेता राज पांडे की टिकट काटकर इन्हें टिकट तो दे दी, लेकिन वार्ड में स्थानीय और बाहरी का मुद्दा जमकर हावी है।

बरगवा/अमलाई  नगर परिषद के वार्ड

 न 12 की मतदाता सूची

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वार्ड में रामनारायण उरमालिया के ऊपर बाहरी होने के आरोप लग रहे हैं, इन आरोपों की जांच पड़ताल की गई तो इसकी पुष्टि भी हो गई, रामनारायण और उनकी पत्नी प्रभा शर्मा / उर्मालिया नगर परिषद बरगवां के वार्ड नंबर 12 के निवासी होने के साथ ही नगर पालिका परिषद अनूपपुर के भी वार्ड नंबर 12 के ही निवासी हैं, निर्वाचन आयोग की ऑनलाइन मतदाता सूची में आज भी दोनों ही स्थानों पर रामनारायण शर्मा / उर्मालिया और उनकी पत्नी श्रीमती प्रभा शर्मा / उर्मालिया का नाम अंकित है।

 

यह भी आरोप है कि रामनारायण शर्मा / उर्मालिया और उनकी पत्नी ने बीते माह अनूपपुर नगर पालिका के चुनाव में वार्ड नंबर 12 के मतदाता के रूप में अपना वोट दोनों ही पति पत्नी ने डाला था, वोट डालने के दौरान के छायाचित्र और वीडियो भी देखने से इस बात की पुष्टि होती है कि दंपत्ति के द्वारा यहां वोट डाला गया, निर्वाचन आयोग के नियमों पर नजर डालें तो एक व्यक्ति ना तो दो जगह अपना नाम रख सकता है और ना ही दो जगह से मतदाता के रूप में उसका उपयोग कर सकता है, यह भी बताया गया कि कम से कम एक जगह वोट डालने के बाद दूसरे जगह वोट डालने के बीच का समय 6 माह का होना चाहिए, साथ ही यदि एक जगह नाम दर्ज है तो दूसरी जगह नाम कटवाने के बाद ही उसका उपयोग दूसरी जगह किया जा सकता है।

पूर्व में हुए इस तरह के कई मामलों में प्रत्याशियों के साथ ही दो जगह नाम का लाभ लेने वाले और उसका उपयोग करने वालों के खिलाफ शासन द्वारा प्राथमिकी तक दर्ज कराई गई है, इस मामले में अभी आगे क्या मोड़ आता है या तो समय ही बताएगा लेकिन रामनारायण शर्मा / उर्मालिया और उनकी पत्नी श्रीमती प्रभा शर्मा के द्वारा दो जगह अपने नाम का इस्तेमाल किया जा रहा है, इस बात की तो बिल्कुल पुष्टि है,साथ ही वार्ड वासियों के द्वारा बाहरी उम्मीदवार होने की भी पुष्टि के आरोप भी सही हैं,जो निर्वाचन आयोग के मतदाता सूची से और पुष्ट हो जाती है।

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