आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित अनूपपुर के संचालक मंडल निर्वाचन से पहले दिखी विसंगतियां

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समिति प्रबंधक ने पात्र किसानों को बनाया अपात्र

मामला आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित अनूपपुर के संचालक मंडल निर्वाचन का 

समिति प्रबंधक ने की विसंगति पूर्ण सदस्यता सूची तैयार, कई पात्र गायब

पात्र सदस्य को बनाया अपात्र, पूर्व अध्यक्ष रामनाथ पटेल ने किया दावा आपत्ति

आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित अनूपपुर के संचालक मण्डल निर्वाचन हेतु कार्यक्रम तय किया गया है, जिसमें सबसे पहले सदस्यता सूची तैयार करना था, लेकिन समिति प्रबंधक और लेखापाल ने मिलकर ऐसा सदस्यता सूची बनाया कि 68 प्रतिशत सदस्यों को अपात्र कर दिया, दावा आपत्ति के बाद उसमे कुछ प्रतिशत तो सुधार किया, लेकिन अब भी सदस्यों से इसकी जानकारी छिपाते हुए बंद कमरे में पूरी कार्यवाही संचालित की जा रही है।

अनूपपुर। मध्यप्रदेश राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी भोपाल मनीष श्रीवास्तव ने पत्र क्रमांक-4204 के माध्यम से 3 सितंबर 2021 को जारी करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसाईटी नियम 1962 के नियम-49-ग(2) के प्रावधानों के अतंर्गत आदिम जाति सेवा सहकारी मर्यादित अनूपपुर के संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु सदस्यता सूची को अंतिम रूप देने के लिए वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक आरपी ङ्क्षसह को रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियुक्त किया है। निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार 15 सितंबर को सदस्यता सूची प्रकाशित करने की तिथि थी, 24 सितंबर तक प्रकाशित सदस्यता सूची पर आपत्ति करने की तिथि निर्धारित की गई थी।

पूर्व अध्यक्ष ने किया सदस्यता सूची में आपत्ति

संचालक मण्डल के निर्वाचन कार्यक्रम के प्रकाशित सदस्यता सूची में आपत्ति दर्ज कराते हुए पूर्व अध्यक्ष रामनाथ पटेल के द्वारा 261 ऋणी पात्र सदस्यों की सूची रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को प्रषित की है, जिसमें से निराकरण करते हुए 131 सदस्यों को ऋणी पात्र कर दिया गया, जबकि शेष 130 सदस्यों को अभी भी अऋणी बताकर अपात्रता की सूची में रखा गया गया है, जबकि वर्ष 2007 की निर्वाचन की सदस्यता की प्रमाणित सूची में, जिसमें समिति प्रबंधक एवं निर्वाचन अधिकारी के हस्ताक्षर स्वत: प्रमाणित करते है कि उक्त निर्वाचन सदस्यता सूची प्रमाणित है, किंतु वर्तमान समिति प्रबंधक के द्वारा अपनी मनमानी एवं प्रमाणित सूची को अनदेखा कर व रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं प्रशासक को गुमराह करते हुए गलत तरीके से सूची तैयार कर पात्र को अपात्र करने निर्णय लिया गया। जिसको लेकर पूर्व अध्यक्ष अपीलीय अधिकारी उप आयुक्त सहकारिता के पास अपील ले सकते है।

ऋणी पात्र को दिखाया व्यतिकर्मी अपात्र

समिति प्रबंधक संजय द्विवेदी के द्वारा सदस्यता सूची तैयार करते हुए ऋणी पात्र सदस्यों को व्यतिकर्मी अपात्र बना दिया, जिसके कारण सूची में कई विसंगतियां देखने को मिली, कुलमिलाकर समिति प्रबंधक द्वारा नियम विपरीत कार्य किया गया, जिसके कारण सदस्यों की सूची में दर्जनों कमियां देखने को मिल रही है। पूर्व अध्यक्ष द्वारा 238 व्यतिकर्मी की जानकारी ली, जिसमें से 72 सदस्यों को पात्रता के श्रेणी लाया गया, इस तरह से लापरवाही पूर्वक सूची तैयार की गई है, अगर पूर्व अध्यक्ष रामनाथ पटेल आपत्ति दर्ज नही कराते तो सैकडों सदस्य निर्वाचन प्रक्रिया से वंचित हो जाते।

श्री पटेल ने किया था याचिका दायर

्रमाननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के प्रिंसिपल सीट रिट याचिका संख्या 12019 29018 के माध्यम से समाजसेवी रामनाथ पटेल के द्वारा आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित अनूपपुर के संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु याचिका दायर किया गया था, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी समिति अनूपपुर को निर्देशित करते हुए याचिकाकर्ता के लिखित रूप में उठाये गये शिकायत जांच करेगा और संबंधित तत्थ्यो पर पहल भी करेगा, किन्तु सहकारी समिति के प्रबंधक के द्वारा उक्त आदेश को नजरअंदाज करते हुए अपनी मनमानी जारी रखी है।

निर्वाचन प्रक्रिया को छिपाने का प्रयास

आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित अनूपपुर के संचालक मण्डल निर्वाचन प्रक्रिया को समिति प्रबंधक संजय द्विवेदी के द्वारा छिपाने का प्रयास किया गया। निर्वाचन प्रक्रिया की जानकारी न तो अखबारो में दी गई और न ही किसानों व सदस्यों तक पहुंचाया गया, तांकि अपने अनुसार दस्तावेज तैयार कर निर्वाचन प्रक्रिया को संपन्न कराया जा सके और दावा आपत्ति भी न आये, शायद यही कारण है कि इनके द्वारा तैयार की गई सदस्यता सूची में कई पात्रों को अपात्र कर दिया गया। पोस्ट ऑफिस के द्वारा सदस्यों तक नोटिस तो भिजवाया गया, लेकिन वह नोटिस कुछ ही सदस्यों तक पहुंच सकी और दावा आपित्ति का समय निकल चुका है।

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