…यहां लिखा-पढ़ी के साथ होती है सूदखोरी

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पीडि़त ने बुढ़ार थाने में लगाई न्याय की गुहार

मां ने लिया था कर्ज, अब परिजनों से वसूलने को आमादा है दबंग

शहडोल। जिले के बुढ़ार थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम धनपुरी वार्ड नंबर 1 अमरकंटक रोड निवासी रोहित ने बुढ़ार थाना में शिकायत दी है, पीडि़त ने आरोप लगाया है कि गुड्डू सयानी उर्फ जाबिर अली निवासी नरगड़ा मोहल्ला द्वारा पीडि़त के घर जाने सहित जान से मारने की धमकी दे रहा है। पीडि़त ने थाना प्रभारी को बताया कि लगभग 2 वर्ष पहले नोमान व जाबिर मेरे घर में नल कनेक्शन कराने के लिए मां से नकली स्टांप पेपर पर हस्ताक्षर कराए थे और बोले थे कि नल कनेक्शन में स्टांप जमा करना पड़ता है। तथाकथित लोग किसी स्टांप का हवाला देकर मृत मां के इलाज के लिए रूपये ऋण लेने की लिखा-पढ़ी बता रहे है और अब ब्याज सहित वसूली के लिए दबाव बना रहे हैं, जिससे पूरा परिवार परेशान है।
सूदखोर ने बनाया पीडि़त का वीडियो
पीडि़त ने बताया कि कुछ दिनों पूर्व मेरी मां बीमार हो गई, और इलाज के लिए रूपये उधार लेने के लिए नोमान से पीडि़त के पिता ने बात की, तब नोमान द्वारा कहा गया कि तुम पैसा लौटाओगे कैसे तुम्हारी क्या कमाई है। तब पीडि़त के पिता द्वारा कहा गया कि मेरी खेती है, उसी से लौटा दूंगा, तब नोमान ने कहा कि रूपया जितना चाहिए ले लो, लेकिन पैसा जितना लोगे उसका तीन गुना ज्यादा लेने का सबूत मैं अपने पास वीडियों के रूप में बनाकर रखंूगा, ताकि पैसा वसूलते समय तुम्हारी जमीन ले सकें।
मजबूरी का उठाया फायदा
पीडि़त ने थाना प्रभारी को दी गई शिकायत में बताया कि मेरे पिता द्वारा कहा गया कि जमीन वाली बात केवल अपने पैसे की सुरक्षा के लिए वीडियो में बोलना पड़ेगा और जितना पैसा हम बोलेंगे उतना ही तुमको बोलना पड़ेगा, इस तरह से नोमान मेरे पिता के साथ मजबूरी का फायदा उठाते हुए अधिक रकम व जमीन लेने वाली वीडियों पर मजबूर करते थे।
लिखा-पढ़ी में लिया ब्याज
पीडि़त ने बताया कि नोमान को पिता व मैने अभी तक 4 लाख 80000 तथा 1 लाख 65 हजार का चेक नोमान प्राप्त किए तथा हर बार पिता द्वारा पैसा लिए जाने पर नोमान अपने मन मुताबिक बात बोलवाकर वीडियो बना लेता था, नोमान से अभी तक पीडि़त और उसके पिता को 4 लाख 80 हजार रूपये उधार दी जा चुकी है, जिसका प्रतिमाह ब्याज के हिसाब से 9600 रूपये लॉक डाउन के दौरान नहीं दिया गया है।
तुमको जलाकर खत्म कर देंगे
नोमान व जाविर तीन दिन पहले पीडि़त के घर लाल रंग के चार पहिया वाहन से कुछ दबंग लोगों के साथ और गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी, साथ ही कहा कि पूरा पैसा वापस करो या शिफा टीवीएस के बगल वाली धनपुरी की जमीन हमारे नाम रजिस्ट्री करा दो नहीं तो घर सहित तुम सबको जलाकर खत्म कर देंगे। पीडि़त ने पक्ष ने नोमान से अपनी जान की रक्षा सहित कथित लोगों पर कार्यवाही की मांग की।
यह कहता है कर्जा एक्ट
साहूकारी या कर्जा एक्ट की धारा 4 में कर्ज की वसूली के लिए प्रताडि़त करने वालों के लिए सजा का प्रावधान किया गया है। कर्ज वापसी के लिए प्रताडि़त करने वालों के लिए इस एक्ट में तीन माह या पांच सौ रुपए जुर्माना अथवा दोनों का प्रावधान है। कर्जा एक्ट की धारा 4 में उत्पीडऩ के लिए है दंड का प्रावधान, मप्र ऋणियों का संरक्षण अधिनियम 1937 यही नियम है , अधिनियम की धारा 3 उत्पीडऩ को परिभाषित करती है, जिसके अनुसार इसकी उपधारा ख में स्पष्ट है कि ऐसा व्यक्ति जिसने कर्ज लिया है, उसका पीछा करना, उसके स्वामित्व की संपत्ति में हस्तक्षेप करना या उसे उससे वंचित करना या बाधित करना अपराध की श्रेणी में आता है। उपधारा ग में यह भी लिखा है कि घर या अन्य स्थान पर उसका पीछा करना कर्ज लेने वाले व्यक्ति को उत्पीडि़त करने वाला माना जाएगा।
इनका कहना है…
शिकायत मिली है, जल्द ही मामले की जांच कराई जायेगी।
महेन्द्र सिंह चौहान
थाना प्रभारी, बुढ़ार
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बुढ़ार थाने से इस संदर्भ में जानकारी लेकर मामले की जांच कराई जायेगी।
सुश्री सोनाली गुप्ता
डीएसपी महिला सेल, शहडोल

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