लॉकडाउन का उल्लंघन करना पड़ेगा भारी आपराधिक व्यक्ति की भाँति होगी कार्यवाई , भेजा जाएगा अस्थाई जेल बुधवार कों कटनी में लोग लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए नजर आए, जिन्हें पुलिस ने दी समझाइश
लॉकडाउन का उल्लंघन करना पड़ेगा भारी आपराधिक व्यक्ति की भाँति होगी कार्यवाई , भेजा जाएगा अस्थाई जेल
बुधवार कों कटनी में लोग लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए नजर आए, जिन्हें पुलिस ने दी समझाइश
कटनी । शहर में टोटल लॉकडाउन 30 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया है ! जिसको लेकर शासन द्वारा आदेश भी जारी कर दिए गए है ! इसके बाद बहुत से लोग ऐसे थे जो जिला प्रशासन के आदेश की धज्जियां उड़ाने से भी बाज नहीं आ रहे थे. लिहाजा ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस प्रशासन ने न सिर्फ आपराधिक व्यक्ति की भांति कार्यवाही करेगा बल्कि उन्हें जेल वाहन में लेजाकर अस्थाई जेल में बंद करने की कार्यवाई की जाएगी ! शहर में लगातार कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है. इसको देखते हुए कलेक्टर ने आदेश जारी किया है कि अब जो भी लॉकडाउन का उल्लंघन करेगा, उससे जुर्माना तो वसूला ही जायेगा. साथ ही अस्थाई जेल में भी रखा जाएगा.जारी नए आदेशों के तहत कोरोना के बढ़ते संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग , मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल का पत्र क्रमांक 35/09/2021 दो . मी -2 भोपाल दिनांक 12.04,2021 में दिये निर्देश अनुक्रम में एवं जिला आपदा प्रबंधन की बैठक दिनांक 15.04.2021 में लिये निर्णय अनुसार तथा दिनांक 16.04.2021 को ऑनलाइन वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से जनप्रतिनिधिगण , स्वंयसेवी संगठनों , व्यापारिक एवं सामाजिक संगठनों , रेसीडेंट वेल्फेयर कमेटियां , स्थानीय निकायों से विचार – विमर्श के दौरान लिये निर्णय अनुसार इन कार्यालय में जारी कार्यालयीन आदेश क्रमांक 3287 / आर डी एम / 2021 कटनी , दिनांक 07.04.2021 एवं आदेश क्रमांक 3307 / आर डी एम / 2021 काटनी , दिनांक 08.04.2021 आदेश क्रमांक 3421 / आर डी एम / 2021 कटनी दिनांक 19.04.2021 एवं आदेश क्रमांक 3434 / आर . डी . एम . / 2021 कटनी दिनांक 20.04.2021 में आंशिक संशोधन करतें हुये में प्रियंक मिश्रा कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला कटनी एतद् द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 धारा 144 मे पप्रदत्त शक्तियों को प्रयोग मे लाते हुये संपूर्ण कटनी जिले के लिये आगामी आदेश तक के लिये निम्नानुसार प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करता है ! संपूर्ण कटनी जिले ( नगरीय / ग्रामीण ) में दिनांक 30.04.2021 को रात्रि 12:00 बजे तक कोरोना कर्फ्यू रहेगा ! कोरोना कर्फ्यू के दौरान समस्त प्रतिष्ठान बंद रहेंगे एवं सामान्य आवागमन प्रतिबंधित रहेगा । समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे । – समस्त सामाजिक , राजनैतिक , खेल , शैक्षणिक , धार्मिक मनोरंजन , वैवाहित समारोह एवं अन्य बडे जमाबड़े पूर्णत : प्रतिबंधित रहेगें । समस्त होटल , रेस्टोरेंट , शॉपिंग मॉल एवं शराब की दुकाने ( देशी , अंगेजी ) , बार , भांग एवं भांग बोटा की दुकान आदि पूर्णतः बंद रहेंगे । सार्वजनिक स्थलों पर थूकना , शराब , पान , गुटया मेवन करना प्रतिबंधित रहेगा । समस्त शासकीय / आशासकीय कार्यालय, न्यायालय बंद रहेंगे । लॉकडाउन अवधि में जिन गतिविधियों को लॉकडाउन के बंधनो से मुक्त रखा जायेगा ये निम्नानुसार – केन्द्र सरकार के ऐसे कार्यालय जो अत्यावश्यक सेवाएं प्रदान नहीं करते है वे महज 10 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ कार्यालय चलायें । अत्यावश्यक सेंवाएं देने का कार्य करने वाले कार्यालयों को छोड़कर शेष कार्यालय 10 प्रतिशत कर्मचारियों के माथ संचालित किये जाएं । अत्यावश्यक सेंवाओं में जिला कलेक्ट्रेट पुलिस , आपदा प्रबंधन , फायर दमकल, राजस्व , पेयजल आपूर्ति , नगरीय प्रशासन , ग्रामीण विकास , विद्युत प्रदाय आदि मम्मिलित है । केमिस्ट , किराना दुकाने ( केबल होम डिलेवरी के लिए ) , रेस्टारेंट ( केबल टेक होम डिलिवरी के लिये ) , पेट्रोल पंप , बैंक संस्थान एवं एटीएम ।- औद्योगिक इकाईयों के अधिकृत कर्मचारियों का आवागमन , जिन्हें जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र द्वारा पहचान पत्र जारी किया गया हो । परिवहन , लोडिंग / अनलोडिंग के कार्य को छूट रहेगी । रेल्वे स्टेशन से आवागमन का प्रबंध इस रीति अनुसार किया जाएगा जेसा कि , जिला परिवहन अधिकारी द्वारा नियत किया जाएगा । मेडिकल इमरजेंसी हेतु आवागमन ( एंबुलेंस , फायर ब्रिगेड सेवायें एवं शव वाहन ) इस आदेश मे मुक्त रहेंगे । मब्जी / फल विक्रेता के थोका फुटकर व्यापाद्ध की व्यवस्था के लिये आयुक्त , नगर पालिक निगम , कटनी को अधिकृत किया जाता है । इस संबंध में नगर निगम द्वारा पृथक से आदेश जारी किया जाएगा । समस्त गैस एजेंसियां अपने निर्धारित समय पर खुली रहेंगी । गोडाउन से गैस का वितरण नहीं किया जायेगा । गोडाउन से गैस की होम डिलेवरी किये जाने की छूट रहेगी । प्लांट मे गोडाउन तक पहुचने हेतु उपयोग में आने वाले वाहनों को आने जाने छूट रहेगी । जिले में धार्मिक स्थलों पर आमजन का आना जाना प्रतिबंधित होगा । मंदिर , मस्जिद , चर्च , गुरुद्वारा आदि की समिति के पुजारी , मौलवी . पादरी , ज्ञानीजी ( 05 की संख्या से कम ) द्वारा पूजा पाठ की जा सकेगी । अन्य विशेष परिस्थितियों में अनुमति हेतु क्षेत्राधिकारी अनुविभागीय अधिकारी / इंसीडेंट कमाण्डर को अधिकृत किया जाता है । उपरोक्तानुसार विशेष परिस्थिति में जिन गतिविधियों को लॉकडाउन के बंधनो से मुक्त रखा गया है , उनको डिस्टसिंग एवं फेस कबर / मास्क तथा शासन के द्वारा कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु जारी गाईडलाइन का अक्षरश : पालन किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा की स्थिति में उनके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 की कार्यवाही की जायेगी । इस आदेश के उरलंघन पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से धारा 60 के तहत यथास्थिति दाण्डिक एवं अभियोजन की कार्यवाही की जायेगी । इस आदेश का पालन कराने के लिये समस्त कार्यपालक दण्डाधिकारी , सहायक उपनिरीक्षक अथवा उसमें बरिष्ठ पुलिस कर्मी , समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी / नगर पंचायत एवं नगर निगम के सहायक आयुक्त अथवा इससे वरिष्ठ अधिकारी दण्ड अधिरोपित करने एवं दण्ड की राशि वसूलने हेतु अधिकृत होंगे ।