
अनूपपुर जिले में 28 जनवरी व 16 फरवरी को होगा मतदान
अनूपपुर में द्वितीय चरण में 28 जनवरी एवं तृतीय चरण में 16 फरवरी को मतदान होगा सम्पन्न
त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन हेतु आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील
अनूपपुर। अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी सरोधन सिंह ने बताया है कि राज्य निर्वाचन आयोग मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2021-22 हेतु निर्वाचन कार्यक्रम तीन चरणों में सम्पन्न होने के साथ आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है। इस अवधि में जिले के समस्त पंचायत क्षेत्रों में सभी अभ्यर्थियों, राजनैतिक दलों को आदर्श आचार संहिता का पालन, सामान्य आचरण, निर्वाचन में धर्म सम्प्रदाय, जाति के भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना एवं किसी धर्म के पूजा स्थल का उपयोग प्रचार-प्रसार के लिए नहीं करना, अभ्यर्थी के व्यक्तिगत जीवन की आलोचना नहीं करना, मिथ्या समाचार का प्रकाशन न करना, पोस्टर पम्पलेट परिपत्र का प्रकाशन में प्रकाशक का नाम सहित प्रकाशन करना, चुनाव में विघ्न नहीं डालना, मतदान केन्द्र के 100 मीटर दूरी तक चुनाव प्रचार या मत का याचना नहीं करना, मतदाताओं को रिश्वत या किसी प्रकार का परितोषित या प्रलोभन नहीं देना, मतदान केन्द्र तक लाने एवं ले जाने में वाहन का प्रयोग नहीं करना, मतदान के समाप्ति के 48 घण्टा के कालावधि के दौरान सार्वजनिक सभा का आयोजन नहीं करना एवं शराब की दुकान बंद रखना, शासकीय परिसम्पत्तियों पर झण्डा पोस्टर का उपयोग नहीं करना अनिवार्य है।
लाउड स्पीकर के प्रयोग में अनुमति
चुनाव प्रचार के लिए लाउड स्पीकर का प्रयोग अनुमति प्राप्त कर रात्रि 10 बजे तक ही उपयोग किया जा सकता है। रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक किसी भी तरह का ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। शस्त्रों का उपयोग लाना एवं ले जाना पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। इस अवधि में राज्य शासन के मंत्रीगणों का दौरा एवं सभाएं नहीं की जाएगी। मंत्रीगणों एवं जनप्रतिनिधियों के द्वारा स्वेच्छानुदान प्रतिबंधित रहेगा। पंचायतों में किसी भी तरह के नए कार्य स्वीकृत नहीं होंगे एवं भूमि पूजन, लोकार्पण भी नहीं किया जाएगा। पूर्व में प्रगतिरत कार्य नियमानुसार किए जाएंगे। शासकीय कर्मचारियों एवं जनप्रतिनिधियों को राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्ष आचार संहिता का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य है। आदर्श आचरण संहिता 23 फरवरी 2022 तक प्रभावशील रहेगा।
शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों का शस्त्र अनुज्ञा पत्र निलंबित
अनूपपुर। अपर कलेक्टर एवं अपर जिला दण्डाधिकारी सरोधन सिंह ने बताया है कि मध्यप्रदेष राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन की घोषणा की गई, जिसके अनुसार जिला अनूपपुर के लिए द्वितीय चरण में 28 जनवरी 2022 एवं तृतीय चरण में 16 फरवरी 2022 को मतदान सम्पन्न होना है। निर्वाचन की घोषणा होने से आचार संहिता प्रभावशील हो गई है। उपरोक्त निर्वाचन के दौरान सम्पूर्ण जिला अनूपपुर के ग्रामीण क्षेत्र अंतर्गत शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा आग्नेयास्त्रों शस्त्र का दुरूपयोग कर लोक शांति एवं व्यवस्था भंग की जा सकती है और अत्यावष्यक परिस्थितियों में इन समस्त अनुज्ञप्तिधारियों को कारण बताओ नोटिस देकर सुनना संभव नहीं है।
थाने में तत्काल जमा करायें
अपर कलेक्टर एवं अपर जिला दण्डाधिकारी सरोधन सिंह ने लोक शांति एवं सुव्यवस्था बनाये रखने हेतु आयुध अधिनियम 1959 की धारा 17 (3) (बी) के तहत सम्पूर्ण जिला अनूपपुर के ग्रामीण क्षेत्र अंतर्गत अनुज्ञप्तिधारियों के पक्ष में स्वीकृत शस्त्र अनुज्ञा पत्रों को त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2021-22 के आदर्श आचार संहिता के प्रभावशील होने से लेकर 23 फरवरी 2022 तक के लिए तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। उन्होंने अनुज्ञप्तिधारियों को आदेश दिया है कि वे उनके पक्ष में स्वीकृत शस्त्र अपने निकटतम थाने में तत्काल जमा करायें। यह आदेष सुरक्षा हेतु सार्वजनिक एवं निजी प्रतिष्ठानों के पक्ष में स्वीकृत अनुज्ञा पत्रों पर लागू नहीं होगा।
आम निर्वाचन हेतु धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक निषेधाज्ञा लागू
अनूपपुर। अपर कलेक्टर एवं अपर जिला दण्डाधिकारी सरोधन सिंह ने बताया है कि त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2021-22 के दौरान जिले में असामाजिक तत्व अपने हित में अनुचित लाभ लेने के लिए प्रयत्नषील व उनके द्वारा शांति भंग की जाने की संभावना और अत्यावष्यक परिस्थिति में सार्वजनिक रूप से कारण बताने हेतु जनसाधारण को पूर्व सूचना देकर आपत्ति सुनने का अवसर नहीं है और जिला अनूपपुर में शांतिपूर्ण निर्वाचन सम्पादित कराये जाने व मतदाताओं को अपने मताधिकार का उपयोग भयमुक्त वातावरण में करने व लोक परिषांति बनाये रखने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक निषेधाज्ञा लागू किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है।