SDM की अनुमति से ही लगेंगे सात फेरे @ जानिए किस-किस को मिली है छूट

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शहडोल । कलेक्टर डॉ सत्येंद्र सिंह ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए एक बार फिर नए आदेश जारी किए हैं, इन आदेशों के तहत अब आगामी 1 मई तक टोटल लॉकडाउन रहेगा, शनिवार और रविवार के दिन सभी चीजें प्रतिबंधित रहेंगी, बाकी के 5 दिनों में सुबह 6:00 से 11:00 तक दूध सब्जी और फल के विक्रेता घर जा जाकर इसका बिक्री कर सकेंगे, वहीं किराना सामान भी 12:00 बजे की जगह 11:00 बजे तक की होम डिलीवरी किए जा सकेंगे।

सबसे मुख्य बात यह है कि पूर्व में जहां शादी समारोह के लिए अनुविभागीय अधिकारी या स्थानीय थाने में सूचना देकर ही निर्धारित संख्या को लेकर वैवाहिक कार्यक्रम आयोजित किए जाने की अनुमति अथवा आदेश दिए गए थे, कलेक्टर ने बीती रात जारी किए गए नए आदेशों के तहत यह साफ कर दिया है कि शादी समारोह के लिए संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी से अनुमति लेना अनिवार्य है, शादी समारोह के अलावा अन्य सभी सामाजिक व अन्य कार्यक्रमों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है।

जानिए किस-किस में मिली छूट

यह कलेक्टर के आदेश

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