विश्व उपभोक्ता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित हुआ कार्यशाला

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शहडोल – विश्व उपभोक्ता दिवस के उपलक्ष्य में कलेक्टर कार्यालय के विराट सभागार में कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला को सम्बोधित करते हुए कलेक्टर डॉ. केदार सिंह ने कहा कि उपभोक्ताओं को कोई भी वस्तु खरीदने से पहले उसकी गुणवत्ता और कीमत के बारे में पूरी रखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जागरूक व्यक्तियों को उपभोक्ता अधिकारों के बारे जन-जन तक बताना चाहिए। उन्होंने कहा कि उपभोक्ता अधिकारों का व्यापक प्रचार प्रसार भी करें। उन्होंने कहा कि झूठे अथवा भ्रामक विज्ञापनों से सावधान रहें। सुरक्षा और गुणवत्ता हेतु आई.एस.आई. मार्क और एगमार्क वस्तुएं ही खरीदें। कार्यशाला में बताया गया कि खरीदी गई वस्तु या प्राप्त की गई सेवा की गुणवत्ता, मात्रा और कीमत को जानें ताकि आपके साथ अनुचित व्यापार-व्यवहार के माध्यम से धोखा न हो सकें। अनुचित अथवा प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अथवा अनैतिक रूप से शोषण का कानूनी समाधान कराएँ। जान-माल को नुकसान पहुंचाने वाली घटिया, खतरनाक वस्तुएं खरीदने, सेवाएं प्राप्त करने से बचें। जहां तक संभव हो वस्तुएं और सेवाएं प्रतियोगी दरों पर प्राप्त करें। 5.00 लाख रूपये तक के दावे में कोई न्याय शुल्क देय नहीं है। उपभोक्ता को अपने निवास स्थान के न्यायालय में परिवारवाद की अधिकारिता है। कार्यशाला में बताया गया कि शिकायत किन स्थितियों में करे किसी व्यापारी द्वारा अनुचित/प्रतिबंधात्मक पद्धति के प्रयोग से यदि आपको हानि/क्षति हुई है, यदि खरीदे गए सामान में कोई खराबी है, किराए पर ली गई/उपयोग की गई सेवाओं में किसी भी प्रकार की कमी पाई गई है, यदि आप से प्रदर्शित मूल्य अथवा लागू कानून द्वारा तय मूल्य अथवा दोनों पक्षों द्वारा स्वीकृत मूल्य से अधिक मूल्य लिया गया है सहित अन्य आवष्यक जानकारियों से भी अवगत कराया गया। कार्यषाला में सदस्य जिला उपभोक्ता फोरम शहडोल सुश्री तृप्ति शास्त्री, जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक विपिन पटेल, शुभदीप खरे, विष्णू प्रताप सिंह सहित अन्य अधिकारी, सदस्य एवं उपभोक्ता उपस्थित थें।

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